एनडीपीएस अधिनियम के तहत भांग प्रतिबंधित नहीं: कर्नाटक उच्च न्यायालय

कोर्ट ने कहा कि यह दिखाने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि भांग या तो चरस या गांजा या गांजा के पत्तों से तैयार किया जाता है और इसलिए, यह प्रतिबंधित दवा या पेय नहीं है।
Karnataka High Court and NDPS Act
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि भांग नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत नहीं आता है। [रोशन कुमार मिश्रा बनाम राज्य]।

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति के नटराजन ने भांग रखने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि यह दिखाने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि भांग या तो चरस या गांजा या गांजा के पत्तों से तैयार किया जाता है और इसलिए, यह प्रतिबंधित दवा या पेय नहीं है।

इस संबंध में, न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर भरोसा किया जिसमें यह माना गया था कि भांग एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है।

पुलिस ने आरोपी रोहन कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 29 किलो भांग और 400 ग्राम गांजा बरामद किया है।

एनडीपीएस एक्ट के तहत विशेष अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी और फिर उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

आरोपी ने तर्क दिया कि उसके पास 400 ग्राम गांजा है जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत 'छोटी मात्रा' से कम था।

भांग के संबंध में, यह तर्क दिया गया कि यह आमतौर पर उत्तर भारत में लस्सी की दुकानों में बेचा जाने वाला पेय है और यह निषेधात्मक दवा नहीं है। आरोपी का यह मामला था कि शिवरात्रि उत्सव के दौरान पेय का उपयोग किया जाता है और यह प्रतिबंधित पेय नहीं है और एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है।

कोर्ट ने राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया कि भांग गांजा के पत्तों से तैयार किया गया था जो एनडीपीएस अधिनियम की परिभाषा 2 (iii) (सी) के तहत आता है।

एकल-न्यायाधीश ने आगे कहा कि, भांग एक पारंपरिक पेय है, उत्तर भारत में ज्यादातर लोग, विशेष रूप से शिव मंदिरों के पास, भांग का सेवन करते हैं और यह अन्य सभी पेय की तरह लस्सी की दुकानों में भी उपलब्ध है।

यहां तक ​​कि राज्य सरकार ने भी एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई नियम नहीं बनाया है और भांग को निषेधात्मक दवा के रूप में उल्लेख किया है या इसके संबंध में कोई अधिसूचना जारी की है।

पीठ ने याचिका की अनुमति दी और आरोपी को 2 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के निष्पादन के अधीन जमानत दे दी।

[आदेश पढ़ें]Bhang not prohibited under NDPS Act: Karnataka High Court

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