सुप्रीम कोर्ट ने 2018 भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में प्रोफेसर हनी बाबू द्वारा दायर जमानत याचिका पर बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा। [हनी बाबू बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य]।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने केंद्रीय एजेंसी को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
पीठ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सितंबर 2023 में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी , जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तत्काल अपील की गई।
उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह भाकपा (माओवादी) के एक बड़े उद्देश्य के संदर्भ में बड़े पैमाने पर लामबंदी, पार्टी निर्माण और शहरों के विश्लेषण में शामिल था।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने पहले उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था।
बाबू को जुलाई 2020 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का सदस्य होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
बाबू ने उच्च न्यायालय के समक्ष दावा किया था कि एनआईए ने जिन पत्रों का हवाला दिया है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश का कथित तौर पर जिक्र किया गया है।
एनआईए का दावा था कि पत्र बाबू के कंप्यूटर पर पाया गया था, जबकि बाबू की दलील थी कि पत्र न तो उन्होंने लिखा था और न ही उन्हें संबोधित किया था और न ही साजिश में उनकी भूमिका का उल्लेख किया गया था।
उन्होंने यह भी कहा कि विशेष न्यायाधीश ने उन्हें दोषी ठहराने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत के रूप में पत्र पर भरोसा करके गलती की थी। उन्होंने कहा कि इस आरोप की पुष्टि के लिए कुछ भी नहीं है कि उन्होंने आपत्तिजनक भाषण दिए थे।
उन्होंने अपनी पूर्व की जमानत याचिकाओं में यह भी तर्क दिया कि मामले में सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है और इसे पूरा होने में समय लगेगा क्योंकि एनआईए ने 30,000 से अधिक पृष्ठों के साक्ष्य के लिए 200 से अधिक गवाहों से पूछताछ करने की योजना बनाई है।
बाबू ने शीर्ष अदालत में वकील वैरावन एएस के माध्यम से याचिका दायर की थी।
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Bhima Koregaon case: Supreme Court seeks NIA response to bail plea by Professor Hany Babu