भीमा कोरेगांव:सुप्रीम कोर्ट के जज दीपांकर दत्ता ने वर्नोन गोंजाल्विस,अरुण फरेरा की जमानत याचिकाओ पर सुनवाई से खुद को अलग किया

यह मामला अब 16 जनवरी, 2023 को उस बेंच के सामने सूचीबद्ध होगा, जिसके जस्टिस दत्ता सदस्य नहीं हैं।
Justice Dipankar Datta and Supreme Court
Justice Dipankar Datta and Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने गुरुवार को 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा की जमानत याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ बंबई उच्च न्यायालय के जमानत आवेदनों को खारिज करने के आदेशों को गोंजाल्विस और फरेरा द्वारा दी गई चुनौतियों पर सुनवाई कर रही थी।

यह मामला अब 16 जनवरी, 2023 को उस बेंच के सामने सूचीबद्ध होगा, जिसके जस्टिस दत्ता सदस्य नहीं हैं।

पिछले साल मई में, अभियुक्तों ने भीमा कोरेगांव मामले में उच्च न्यायालय के दिसंबर 2021 के फैसले की समीक्षा के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

उन्होंने फैसले में एक कथित त्रुटि को सुधारने की मांग की और इसके परिणामस्वरूप प्रार्थना की कि उन्हें जमानत दी जाए।

उच्च न्यायालय ने 1 दिसंबर, 2021 को आठ आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जबकि एक अन्य सह-आरोपी सुधा भारद्वाज को जमानत दे दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने अपने 1 दिसंबर के आदेश में भारद्वाज की याचिका को अन्य आठ से अलग करते हुए कहा था कि भारद्वाज की डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन पुणे पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन की तारीख पर लंबित था।

4 मई, 2022 को जस्टिस एसएस शिंदे और एनजे जमादार की खंडपीठ ने कहा कि फैसले में कोई तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है जैसा कि अभियुक्तों ने दावा किया है और दलीलों को खारिज कर दिया।

इसके बाद उन्होंने अपील में शीर्ष अदालत का रुख किया।

[आदेश पढ़ें]

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Bhima Koregaon: Supreme Court judge Justice Dipankar Datta recuses from hearing bail pleas of Vernon Gonsalves, Arun Ferreira

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