बिहार सर: सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाए जाने पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा

1 अगस्त को, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया, साथ ही लगभग 65 लाख मतदाताओं की सूची भी प्रकाशित की, जिनके नाम हटा दिए गए थे।
Bihar SIR Plea
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सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर कर भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत 1 अगस्त को प्रकाशित मतदाता सूची से हाल ही में हटाए गए 65 लाख नामों का विवरण बताए।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने आज सुबह न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया।

अदालत ने इस मामले में चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।

Justice NK Singh, Justice Sura kant, Justice Ujjal Bhuyan
Justice NK Singh, Justice Sura kant, Justice Ujjal Bhuyan

न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, प्रत्येक राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी जाएगी।

बदले में, चुनाव आयोग ने कहा कि वह यह प्रदर्शित करेगा कि यह जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की गई है। न्यायालय ने चुनाव आयोग से इन पहलुओं पर जवाब रिकॉर्ड पर रखने को कहा।

न्यायमूर्ति कांत ने चुनाव आयोग के वकील से कहा, "उन राजनीतिक दलों की सूची दें जिन्हें यह जानकारी दी गई थी। हम 12 अगस्त को मामले की सुनवाई करेंगे। तब तक अपना (चुनाव आयोग का) जवाब दाखिल करें।"

भूषण ने आगे कहा,

"जिन लोगों के फॉर्म प्राप्त हुए हैं, उनमें से अधिकांश ने इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं दिया है।"

न्यायमूर्ति कांत ने जवाब दिया, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रभावित होने वाले प्रत्येक मतदाता को आवश्यक जानकारी मिले।"

निर्वाचन आयोग के वकील को संबोधित करते हुए, न्यायालय ने कहा,

"शनिवार तक जवाब दाखिल करें और श्री भूषण को इसे देखने दें। फिर हम देख पाएंगे कि क्या खुलासा हुआ है और क्या नहीं।"

Advocate Prashant Bhushan
Advocate Prashant Bhushan

एडीआर ने अपने आवेदन में बताया कि 25 जुलाई को चुनाव आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) और बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) द्वारा यह रिपोर्ट दिए जाने के बाद किया गया कि पिछली सूची में शामिल 22 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 7 लाख मतदाता कई स्थानों पर पंजीकृत हैं और लगभग 35 लाख मतदाता या तो पलायन कर गए हैं या उनका पता नहीं चल पा रहा है। प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि 1.2 लाख मतदाताओं के गणना प्रपत्र अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

इसके बाद, 1 अगस्त को चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का एक मसौदा प्रकाशित किया, जिसमें लगभग 65 लाख मतदाताओं की सूची भी शामिल थी जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। यह सूची कुछ राजनीतिक दलों के बीएलए को भेजी गई थी। हालांकि, एडीआर का कहना है कि इस सूची में 1 अगस्त की मसौदा मतदाता सूची से 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है।

याचिका में कहा गया है, "यह इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है कि इन नामों को मसौदा मतदाता सूची में क्यों शामिल नहीं किया गया; क्या इसका कारण उनकी मृत्यु, बिहार से स्थायी रूप से बाहर चले जाना, उनका पता न चल पाना या फिर उनकी दोहरी प्रविष्टि है।"

एडीआर ने तर्क दिया है कि इन विवरणों का प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि जिन मतदाताओं का उल्लेख किया गया है, वे मृत हैं, बिहार से बाहर चले गए हैं, उनका पता नहीं चल पा रहा है या उन्होंने कई स्थानों पर मतदान के लिए पंजीकरण कराया है, जैसा कि चुनाव आयोग ने दावा किया है।

एडीआर ने कहा कि केवल कुछ राजनीतिक दलों को नामों की सूची साझा करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि केवल इस तरह के कदम से जमीनी स्तर पर सत्यापन करना संभव नहीं है।

एडीआर ने यह भी दलील दी है कि मतदाता सूची के मौजूदा प्रारूप में, चुनाव आयोग ने हटाए गए मतदाताओं की सूची प्रकाशित करने की पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया है। याचिका में कहा गया है कि मतदाता सूची में हटाए गए या जोड़े गए मतदाताओं की संख्या भी नहीं बताई जा रही है।

इसके अलावा, यह भी ध्यान देने योग्य है कि कम से कम दो जिलों - दरभंगा और कैमूर - में बीएलओ ने बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने की "सिफारिश" नहीं की है, जबकि उनके गणना फॉर्म अपलोड किए गए थे।

इसलिए, एडीआर ने न्यायालय से आग्रह किया है कि:

1. चुनाव आयोग को लगभग 65 लाख मतदाताओं के नामों और विवरणों की एक पूर्ण और अंतिम विधानसभा क्षेत्र और भाग/बूथवार सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाए, जिनके गणना फॉर्म (मतदाता सूची में शामिल करने के लिए) जमा नहीं किए गए थे, साथ ही प्रत्येक नाम के आगे मतदाता सूची में शामिल न होने या जमा न करने के कारण (अर्थात, क्या यह मतदाता की मृत्यु, प्रवास, डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ, अनुपलब्धता आदि के कारण है) भी बताए जाएँ;

2. चुनाव आयोग को निर्देश दें कि वह विधानसभा क्षेत्र और भाग/बूथवार उन मतदाताओं की सूची प्रकाशित करे जिनके गणना प्रपत्रों को "बीएलओ द्वारा अनुशंसित नहीं" (मतदाता सूची में शामिल करने के लिए) के रूप में चिह्नित किया गया है, ताकि याचिकाकर्ताओं, आम जनता और राजनीतिक दलों को इसकी दोबारा जाँच और सत्यापन करने में मदद मिल सके।

आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ इस मामले की सुनवाई 12 अगस्त को होगी।

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Bihar SIR: Supreme Court seeks ECI reply on deletion of 65 lakh names from electoral roll

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