बॉम्बे हाईकोर्ट ने विकलांग बेटे की देखभाल के लिए पदोन्नति छोड़ने वाले कर्मचारी के प्रति उदासीनता के लिए बैंक की निंदा की

कोर्ट ने बैंक पर 25 हजार का जुर्माना लगाया और तर्क दिया बैंक को कर्मचारी के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने की अपेक्षा थी न कि इस बात पर जोर देने की कि वह पदोन्नति से पीछे नही हट सकती।
Bombay High Court
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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) की आलोचना की, क्योंकि बैंक ने एक कर्मचारी को पदोन्नति पर चेन्नई स्थानांतरित करने के निर्णय को वापस लेने से उदासीनतापूर्वक इनकार कर दिया, जबकि वह कर्मचारी मुंबई में अपने विकलांग बच्चे की देखभाल के लिए पदोन्नति छोड़ने को तैयार थी।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति अश्विन डी भोबे की पीठ ने कहा कि बैंक के दृष्टिकोण में मानवीय संवेदनशीलता का अभाव है और अंततः स्थानांतरण को रद्द कर दिया।

न्यायालय ने 3 जनवरी को कहा, "हमें बैंक के इस रुख पर आश्चर्य है कि कोई प्रचलित नीति नहीं है और इसलिए वह याचिकाकर्ता (कर्मचारी) के मुंबई में काम जारी रखने के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सकता, इस तथ्य के बावजूद कि वह अपना पदोन्नति वाला पद छोड़ने के लिए तैयार है... इस तरह की स्थिति के लिए, नीति का अभाव एक बाधा नहीं हो सकता है, लेकिन नियोक्ता की ओर से सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण का अभाव निश्चित रूप से है... पूरे दृष्टिकोण में मानवीय संवेदनशीलता का अभाव था और किसी भी मामले में याचिकाकर्ता की मदद करना हमारा कर्तव्य है।"

Justice Bharati Dangre and Justice Ashwin D Bhobe
Justice Bharati Dangre and Justice Ashwin D Bhobe

इससे पहले, 18 दिसंबर, 2024 को, न्यायालय ने महिला कर्मचारी (याचिकाकर्ता) का वचन दर्ज किया था कि यदि वह मुंबई में रह सकती है तो वह लिपिक पद से सहायक प्रबंधक के पद पर अपनी पदोन्नति छोड़ देगी।

उसने बताया कि उसका दस वर्षीय बच्चा 95 प्रतिशत दृष्टि दोष से पीड़ित है और स्वतंत्र रूप से अपना दैनिक जीवन नहीं जी सकता। इसलिए, वह मुंबई में रहकर उसकी देखभाल करना चाहती है।

न्यायालय ने कहा, "आदेश स्पष्ट रूप से एक माँ द्वारा अपने बच्चे की खातिर किए गए बलिदानों को दर्शाता है।"

दिसंबर की सुनवाई के दौरान, बैंक ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता बैंक को ईमेल के माध्यम से अपनी पदोन्नति छोड़कर मुंबई में रहने का अनुरोध करती है, तो वह इस पर विचार करेगा।

हालांकि, बाद में बैंक ने मुंबई में रहने के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। 3 जनवरी की सुनवाई के दौरान, बैंक के वकील ने कहा कि एक बार पदोन्नति स्वीकार कर लेने के बाद, इसे वापस नहीं लिया जा सकता। न्यायालय को बताया गया कि इस तरह के कदम की अनुमति देने वाली कोई नीति नहीं है।

न्यायमूर्ति डांगरे और न्यायमूर्ति भोबडे ने बैंक के इस दृष्टिकोण पर निराशा व्यक्त की।

न्यायालय ने बैंक के इस कथन पर भी आपत्ति जताई कि कर्मचारी के बच्चे की चेन्नई में भी अच्छी तरह से देखभाल की जा सकती है।

न्यायालय ने कहा, "हमें बैंक के रुख को समझना वाकई मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारा दृढ़ मत है कि मां ही अपने बच्चे के लिए बेहतर निर्णय ले सकती है और निश्चित रूप से वह किसी अजनबी और खास तौर पर बैंक के शीर्ष अधिकारियों के निर्णय पर निर्भर नहीं रहेगी, जिन्हें लगता है कि चेन्नई उसके बेटे के लिए बेहतर जगह होगी।"

इस प्रकार न्यायालय ने पदोन्नति को वापस लेने से बैंक के इनकार को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को 1 जनवरी, 2025 से मुंबई में क्लर्क के रूप में उसके पिछले पद पर बहाल करने का निर्देश दिया।

इसने स्पष्ट किया कि महिला को अपने निर्णय के लिए किसी भी प्रतिकूल कैरियर के परिणामों का सामना नहीं करना पड़ेगा और उसे चेन्नई में सहायक प्रबंधक के रूप में अपने संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान प्राप्त वित्तीय लाभ बरकरार रहेंगे।

न्यायालय ने इस मामले में उदासीन दृष्टिकोण के लिए बैंक पर ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया, जिसे नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड को भुगतान करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हमजा लकड़वाला, मोहम्मद नजमी, रचिता चावला, मारिया नजमी और मोहम्मद नजमी पेश हुए।

आईओबी की ओर से अधिवक्ता प्रियंका के, ऋषि बेकल और बीके अहसोक पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

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Bharti_Neeraj_Chaourasiya_v_Indian_Overseas_Bank___Ors
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