बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य नितेश राणे और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में दायर अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया।
यह आदेश न्यायमूर्ति सीवी भडांग ने सुनाया।
भारतीय जनता पार्टी के विधायक राणे पर शिवसेना के एक सदस्य के खिलाफ हत्या के प्रयास की घटना के पीछे मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया गया है, जो कथित तौर पर 18 दिसंबर, 2021 को महाराष्ट्र के कंकावली क्षेत्र में हुआ था।
सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
राणे द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि राणे के खिलाफ प्राथमिकी संभवतः इसलिए थी क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर शिवसेना नेता और राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे का मजाक उड़ाया था।
राणे की ओर से पेश अधिवक्ता नितिन प्रधान ने तर्क दिया था कि प्राथमिकी 30 दिसंबर, 2021 को होने वाले सिंधुदुर्ग सहकारी बैंक जिला चुनावों में राणे की भागीदारी को रोकने के एकमात्र उद्देश्य से दर्ज की गई थी।
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Bombay High Court dismisses anticipatory bail plea of BJP MLA Nitesh Rane in attempt to murder case