[ब्रेकिंग] बॉम्बे हाईकोर्ट ने कश्मीर फाइल्स की रिलीज के खिलाफ याचिका खारिज की

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी। विस्तृत आदेश रिकॉर्डिंग कारण बाद में दिए जाएंगे।
[ब्रेकिंग] बॉम्बे हाईकोर्ट ने कश्मीर फाइल्स की रिलीज के खिलाफ याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को फिल्म कश्मीर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) याचिका खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी। विस्तृत आदेश रिकॉर्डिंग कारण बाद में दिए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश निवासी इंतेजार हुसैन सैयद द्वारा दायर जनहित याचिका में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। यह फिल्म 11 मार्च शुक्रवार को रिलीज होने वाली है।

याचिका में कहा गया है कि फिल्म के ट्रेलर से ऐसा प्रतीत होता है कि यह फिल्म मुस्लिमों द्वारा कश्मीरी पंडितों की हत्या के बारे में है जिससे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

उन्होंने दावा किया कि पूरी फिल्म में इस घटना का एकतरफा दृश्य दिखाया गया है जो हिंदू समुदाय के सदस्यों को आग लगा सकती है और भड़का सकती है और संभवतः पूरे देश में हिंसा और अथाह विनाश को ट्रिगर कर सकती है।

याचिका में कहा गया है कि यह फिल्म न केवल मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करेगी बल्कि भावनाओं को भी प्रज्वलित करेगी और हिंदू समुदाय के सदस्यों को भड़काएगी, जिससे भारत के सभी हिस्सों में हिंसा भड़क सकती है।

याचिका में यह भी दावा किया गया है कि विभिन्न राज्यों में चुनाव होने के कारण, राजनीतिक दलों द्वारा घटना के दुरुपयोग की गुंजाइश है जो पूरी तरह से सांप्रदायिक हिंसा में बदल सकती है।

इस याचिका पर सुनवाई तक याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि फिल्म का ट्रेलर तुरंत हटाया जाए

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


[BREAKING] Bombay High Court dismisses plea against release of Kashmir Files

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com