बॉम्बे HC ने कांग्रेस से BJP मे कथित रूप से दलबदल करने के आरोप मे गोवा के12 MLA को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका खारिज की

जस्टिस मनीष पिटाले और जस्टिस आरएन लड्ढा की बेंच ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा, जिन्होंने फैसला सुनाया था कि सदस्यों ने अयोग्यता को आमंत्रित नहीं किया था।
Bombay High court at Goa

Bombay High court at Goa

बॉम्बे हाईकोर्ट, गोवा ने गुरुवार को 2019 में कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में कथित रूप से दलबदल के लिए गोवा विधानसभा के 12 सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

जस्टिस मनीष पितले और जस्टिस आरएन लड्ढा की बेंच ने गोवा विधानसभा के स्पीकर द्वारा विधायकों की अयोग्यता के लिए दायर याचिकाओं को खारिज करने के आदेश को बरकरार रखा।

स्पीकर ने आदेश में चुनौती दी थी कि विधायकों ने अयोग्यता को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 4(2) के तहत काल्पनिक कल्पना उनके पक्ष में संचालित थी।

याचिकाएं कांग्रेस विधायक गिरीश चोडनकर और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक सुदीन धवलीकर ने दायर की थीं।

नई 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा के चुनाव के लिए इस साल 14 फरवरी को मतदान हुआ था और मतगणना 10 मार्च को होगी।

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[BREAKING] Bombay High Court dismisses plea seeking disqualification of 12 Goa MLAs for alleged defection from Congress to BJP

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