बॉम्बे HC ने एससी की समय सीमा से परे बीएस-IV अनुपालन वाहनों की सेकेंड हैंड बिक्री को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश को रद्द किया

पीठ ने सभी वाहनों के खिलाफ काली सूची में डालने के आदेश को रद्द कर दिया और सभी संबंधित आरटीओ को दो याचिकाकर्ताओं के रद्द किए गए पंजीकरण को बहाल करने का निर्देश दिया।
justices gautam patel, MJ Jamdar and Bombay HC
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) द्वारा कई भारत स्टेज- IV (BS-IV) अनुपालन वाहनों के खिलाफ जारी सभी ब्लैकलिस्टिंग आदेशों को रद्द कर दिया, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा 31 मार्च, 2020 की समय सीमा के बाद सेकेंड-हैंड बिक्री के रूप में बेचा गया था। [माइक्रोपार्क लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य]

अदालत ने निर्देश दिया कि परिवहन अधिकारियों द्वारा ऐसे वाहनों के रद्द किए गए पंजीकरण को जल्द से जल्द बहाल किया जाए।

यह आदेश वाहन मालिकों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह में आया, जो मुख्य रूप से वितरकों से जुड़े थे, जिन्होंने अपने बीएस- IV अनुपालन वाहनों के पंजीकरण को ब्लैकलिस्ट करने और रद्द करने के आदेशों को चुनौती दी थी।

उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा से पहले अपने वाहनों की बिक्री को पंजीकृत किया था। हालांकि, अधिकारियों ने यह दावा करते हुए वाहनों को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया कि वाहन मालिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा 31 मार्च, 2020 की समय सीमा तय करने से चूक गए हैं।

न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने हालांकि, रद्द किए गए पंजीकरणों को बहाल करने का निर्देश दिया।

[आदेश पढ़ें]

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Bombay High Court quashes order blacklisting second hand sale of BS-IV compliant vehicles beyond Supreme Court deadline

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