बॉम्बे हाईकोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में अरविंद केजरीवाल को जारी समन रद्द किया

उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट से कहा कि वह समन जारी करने के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत पर नए सिरे से विचार करें।
Arvind Kejriwal and Bombay High Court Goa Bench
Arvind Kejriwal and Bombay High Court Goa BenchArvind Kejriwal (FB)
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बंबई उच्च न्यायालय ने 2017 में आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग की शिकायत पर गोवा के मापुसा में एक मजिस्ट्रेट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन आज रद्द कर दिया।

हालांकि, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को राहत केवल अस्थायी है क्योंकि उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट को समन के चरण से मामले को नए सिरे से तय करने के लिए कहा है।

न्यायमूर्ति एमएस सोनक और न्यायमूर्ति वाल्मीकि एसए मेनेजेस की खंडपीठ द्वारा पारित फैसले की विस्तृत प्रति की प्रतीक्षा की जा रही है।

Justice MS Sonak and Justice Valmiki SA Menezes
Justice MS Sonak and Justice Valmiki SA Menezes

आप के गोवा अध्यक्ष एडवोकेट अमित पालेकर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि यह मामला 2017 के गोवा चुनावों के प्रचार के दौरान केजरीवाल द्वारा दिए गए भाषण से संबंधित है।

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं से सभी राजनीतिक दलों से नकद स्वीकार करने के लिए कहकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था, लेकिन केवल आप को वोट देने के लिए।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मापुसा ने जनप्रतिनिधित्व कानून और भारतीय दंड संहिता के कथित प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायत पर पिछले साल समन जारी किया था।

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Bombay High Court quashes summons to Arvind Kejriwal in poll code violation case

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