बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरटीवी न्यूज के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में रिपब्लिक टीवी को अंतरिम राहत देने से इनकार किया

रिपब्लिक ने ट्रेडमार्क 'आर' का उल्लंघन करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए आरटीवी की मूल कंपनी से ₹100 करोड़ का हर्जाना मांगा।
Bombay High Court and Republic TV, RTV NewsNetwork
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रिपब्लिक टीवी को उसके लोगो 'आर' को लेकर तेलुगु समाचार चैनल आरटीवी न्यूज के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में राहत देने से इनकार कर दिया। [एआरजी आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम रायडू विजन मीडिया लिमिटेड]

न्यायमूर्ति मनीष पितले ने रिपब्लिक टीवी के अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें मुकदमे की अंतिम सुनवाई होने तक आरटीवी न्यूज द्वारा लोगो के उपयोग पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी।

रिपब्लिक टीवी की मूल कंपनी एआरजी आउटलायर ने मार्च 2023 में रिपब्लिक टीवी के स्वामित्व वाले ट्रेडमार्क 'आर' का उल्लंघन करने और उसे पारित करने के लिए आरटीवी की होल्डिंग कंपनी, रायडू विजन मीडिया के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया।

मीडिया कंपनी ने कथित अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए रायुडू के खिलाफ ₹100 करोड़ का हर्जाना मांगा।

याचिका में कहा गया है कि 4 फरवरी, 2023 के आसपास रिपब्लिक टीवी को आरटीवी नाम से यूट्यूब चैनल मिले। रिपब्लिक ने मुकदमे में आरोप लगाया कि आरटीवी ने उसके ट्रेडमार्क की नकल की है और एक ऐसे लोगो का उपयोग कर रहा है जो भ्रामक रूप से उसके जैसा ही है।

अपने जवाब में, रायडू ने बताया कि वह 2007 से 'आरटीवी' लोगो का उपयोग कर रहा है, 2016 में रिपब्लिक के शामिल होने से बहुत पहले। उसने यह भी दावा किया कि वह इस चिह्न का एक ईमानदार उपयोगकर्ता था क्योंकि यह मालिक के परिवार के नाम से आया है।

रायडू ने दावा किया कि अपने समाचार चैनल के लिए लोगो 'आर' के उपयोग के लिए एक आवेदन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के समक्ष लंबित है, और रिपब्लिक ने औपचारिक रूप से लोगो का विरोध भी किया था, जिस पर मंत्रालय को अभी विचार करना बाकी है।

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Bombay High Court denies interim relief to Republic TV in trademark infringement suit against RTV News

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