
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी पर 'गलत' याचिका दायर करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। [ललित मोदी बनाम बीसीसीआई]
याचिका में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को मोदी की ओर से 10.65 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन पर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2009 के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन करने के लिए लगाया था।
न्यायमूर्ति एमएस सोनक और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह तुच्छ है और विचारणीय नहीं है।
आदेश में कहा गया है, "यह याचिका तुच्छ है और तदनुसार, हम इस याचिका को टाटा मेमोरियल अस्पताल को देय 1,00,000 रुपये की लागत के साथ खारिज करते हैं।"
न्यायालय ने कहा कि इस संदर्भ में बीसीसीआई कोई सार्वजनिक कार्य नहीं कर रहा है और इस प्रकार, मोदी को क्षतिपूर्ति देने के लिए बोर्ड के खिलाफ कोई रिट जारी नहीं की जा सकती।
अदालत ने कहा, "ईडी द्वारा याचिकाकर्ता पर लगाए गए जुर्माने के संदर्भ में याचिकाकर्ता की कथित क्षतिपूर्ति के मामले में किसी सार्वजनिक कार्य के निर्वहन का सवाल ही नहीं उठता है, और इसलिए, इस उद्देश्य के लिए बीसीसीआई को कोई रिट जारी नहीं की जा सकती। किसी भी स्थिति में, राहत पूरी तरह से गलत है। फेमा के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता पर 10,65,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता अब बीसीसीआई पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को यह राशि चुकाने के लिए एक रिट चाहता है। ऐसा कोई भी परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है।"
मोदी पर जुर्माना ईडी द्वारा 2009 के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की एक बड़ी जांच का हिस्सा था, जिसमें कथित तौर पर FEMA नियमों का उल्लंघन करते हुए 243 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भारत से बाहर स्थानांतरित की गई थी। आईपीएल 2009 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था।
2018 में, ईडी ने बीसीसीआई, उसके तत्कालीन अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और अन्य सहित कई पक्षों पर कुल 121.56 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
मोदी का हिस्सा 10.65 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था, जिसे उन्होंने वर्तमान याचिका के माध्यम से बीसीसीआई से अपनी ओर से भुगतान करने की मांग की थी।
वकील मोहित गोयल और वाडिया गांधी एंड कंपनी द्वारा निर्देशित वकील गौरव गोपाल ललित मोदी के लिए पेश हुए
[आदेश पढ़ें]
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Bombay High Court slaps ₹1 lakh costs on Lalit Modi for 'misconceived' petition against BCCI