Patna High Court
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बीपीएससी भर्ती: पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अतिथि और अनुबंध शिक्षकों को समान ग्रेस अंक देने का निर्देश दिया

न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण ने तर्क दिया कि अनुबंध शिक्षक अतिथि शिक्षकों के समान ही कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और इस प्रकार वे अनुबंध शिक्षकों के समान ही छूट के हकदार हैं।

पटना उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा स्कूल शिक्षकों के लिए भर्ती अभियान में अतिथि शिक्षक भी अनुबंध शिक्षकों के समान छूट या अनुग्रह अंक पाने के हकदार हैं [संदीप कुमार झा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य]।

न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण ने तर्क दिया कि अतिथि शिक्षकों और अनुबंध शिक्षकों द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं है।

इसलिए न्यायालय ने 7 फरवरी के स्कूल शिक्षक भर्ती विज्ञापन पर रोक लगा दी, जिसमें अनुबंध शिक्षक उम्मीदवारों के लिए छूट दी गई थी, लेकिन अतिथि शिक्षक उम्मीदवारों के लिए नहीं।

उक्त छूट में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुबंध के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को वरीयता/वेटेज अंकों के रूप में प्रति वर्ष 5 अंक और अधिकतम 25 अंक दिए जाने शामिल थे।

न्यायालय ने राज्य प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि अतिथि शिक्षक उम्मीदवारों को भी यही छूट दी जाए।

न्यायालय ने 29 मई के अपने फैसले में कहा "मेरा मानना ​​है कि अनुबंध शिक्षक और अतिथि शिक्षक दोनों ही स्कूल में छात्रों को पढ़ाने के समान ही कर्तव्य निभा रहे हैं और अनुबंध शिक्षक और अतिथि शिक्षक के बीच कोई अंतर नहीं है। मेरी राय में अतिथि शिक्षक भी प्रत्येक 1 वर्ष के रोजगार के लिए 5 अंक और अनुबंध शिक्षकों को दिए जाने वाले अधिकतम 25 अंक के हकदार हैं।"

Justice Anjani Kumar Sharan
Justice Anjani Kumar Sharan

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस पहलू पर अतिथि और अनुबंध शिक्षकों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता तथा राज्य को एक महीने के भीतर इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया।

फैसले में कहा गया है, "राज्य सरकार को एक महीने के भीतर रोजगार के प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक और अतिथि शिक्षक को अनुबंध शिक्षकों की तरह अधिकतम 25 अंक देने का अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है। विज्ञापन संख्या 22/24 दिनांक 07.02.2024 पर रोक लगाई जाती है।"

न्यायालय राज्य शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त कई अतिथि शिक्षकों (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार कर रहा था।

ये शिक्षक बीपीएससी द्वारा नियमित स्कूल शिक्षकों की भर्ती के मामले में केवल अनुबंध शिक्षकों को कुछ अनुग्रह अंक देने के निर्णय से व्यथित थे।

राज्य ने प्रतिवाद किया कि शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त अतिथि शिक्षक पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत अनुबंध के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते।

हालांकि, न्यायालय ने राज्य के रुख को खारिज कर दिया। इसने नोट किया कि अतिथि शिक्षक, अपने अनुबंध समकक्षों की तरह, चुनाव ड्यूटी और मूल्यांकन मूल्यांकन सहित विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों में भी भाग लेते हैं।

न्यायालय ने कहा कि इसके बावजूद, बीपीएससी ने अतिथि और संविदा शिक्षकों को स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्ति के मामले में उनके अनुभव के अनुसार समान रूप से वरीयता अंक देने में चूक की।

अतिथि और संविदा शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले शिक्षण कार्य में शायद ही कोई अंतर है, न्यायालय ने राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि अतिथि शिक्षकों को उनके संविदा समकक्षों के समान ही वरीयता अंक दिए जाएं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा और आलोक अभिनव उपस्थित हुए।

बिहार राज्य की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार उपस्थित हुए।

बीपीएससी की ओर से अधिवक्ता पारुल प्रसाद उपस्थित हुए।

[निर्णय पढ़ें]

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