[ब्रेकिंग] एजी केके वेणुगोपाल ने राजदीप सरदेसाई के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति देने से इंकार किया

"तुच्छ टिप्पणी और महज आलोचनाओं को पारित करना, हालांकि शायद अरुचिकर है, लेकिन संस्थान की छवि को धूमिल करने की संभावना नहीं है", एजी वेणुगोपाल ने अपने पत्र में सहमति पर इंकार करते हुए कहा गया।
Rajdeep sardesai
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भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ प्रशांत भूषण मामले में न्यायालय की सजा का फैसला और न्यायपालिका से संबंधित अन्य ट्वीट पर अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया है।

सरदेसाई पर शिकायतकर्ता आस्था खुराना द्वारा लगाए गए पांच ट्वीट का जिक्र करते हुए, एजी वेणुगोपाल ने कहा है,

“मुझे पता है कि श्री सरदेसाई द्वारा दिए गए बयान इतने गंभीर नहीं हैं कि सुप्रीम कोर्ट की महिमा को कम करके जनता के मन में अपना कद कम किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा हमारे लोकतंत्र के महान स्तंभों में से एक के रूप में पिछले 70 वर्षों में निर्मित हुई है।"

"तुच्छ टिप्पणी और केवल निंदात्मक आलोचना, शायद अरुचिकर है लेकिन संस्था की छवि को धूमिल करने की संभावना नहीं है।"
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल

अपनी शिकायत में खुराना ने एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड ओम प्रकाश परिहार और दुष्यंत तिवारी के माध्यम से कहा था कि इंडिया टुडे के एंकर ने भूषण की अवमानना मामले में शीर्ष अदालत के फैसले की आलोचना करते हुए ट्वीट किया, "सस्ते पब्लिसिटी स्टंट" के अलावा कुछ नहीं था।"

शिकायतकर्ता के अनुसार, ट्वीट्स ने न्यायालय के बारे मे लोगों के मन में "अविश्वास" की भावना को उकसाया और न्यायालय को अपमानित किया।

शिकायतकर्ता ने सरदेसाई को एक "अभ्यस्त विचारक" भी कहा था।

इसलिए खुराना ने सरदेसाई की "न्यायालय के आदेशों और निर्णयों की अवमानना" के लिए अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (1) (सी) के तहत अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की।

हालांकि, एजी वेणुगोपाल ने अब सरदेसाई के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए मांगी गई सहमति देने से इनकार कर दिया है,

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[Breaking] AG KK Venugopal declines to give consent to initiate contempt proceedings against Rajdeep Sardesai

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