[ब्रेकिंग] केंद्र सरकार और राज्यों के पास GST पर कानून बनाने का अधिकार एक साथ: सुप्रीम कोर्ट

उचित रूप से, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जीएसटी परिषद की सिफारिश राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है, बल्कि केवल प्रेरक मूल्य है।
GST, Supreme Court
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महत्वपूर्ण आयात के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि केंद्र सरकार और राज्यों के पास माल और सेवा कर (जीएसटी) पर कानून बनाने की शक्तियां हैं।

कोर्ट ने कहा, इसलिए, केंद्र और राज्यों के बीच व्यावहारिक समाधान प्राप्त करने के लिए जीएसटी परिषद को सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए।

उचित रूप से, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जीएसटी परिषद की सिफारिश राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसका केवल प्रेरक मूल्य है।

कोर्ट ने कहा, "राज्य और केंद्र जीएसटी के मामलों पर समान रूप से कानून बना सकते हैं। जीएसटी परिषद की सभी सिफारिशें राज्य विधायिका पर बाध्यकारी नहीं हैं।"

कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 246A के अनुसार, संसद और राज्य विधायिका दोनों को कराधान के मामलों पर कानून बनाने की समान शक्ति है।

फैसले में कहा गया, "अनुच्छेद 246ए राज्य और केंद्र को समान मानता है। अनुच्छेद 279 कहता है कि राज्य और केंद्र एक-दूसरे से स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सकते। यह प्रतिस्पर्धी संघवाद की ओर भी इशारा करता है।"

दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने सहकारी संघवाद पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं।

कोर्ट ने कहा कि जहां भारतीय संविधान अनिवार्य रूप से केंद्र सरकार को अराजकता से बचने के लिए शक्ति का उच्च हिस्सा प्रदान करता है, लेकिन दो संवैधानिक इकाइयों के बीच संबंध हमेशा सहयोगी नहीं हो सकते हैं।

कोर्ट ने कहा, "भारतीय संघवाद सहकारी और असहयोगी संघवाद के बीच एक संवाद है। भारतीय संघवाद एक संवाद है जिसमें राज्य और केंद्र हमेशा बातचीत करते हैं।"

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[BREAKING] Central government and States have simultaneous powers to legislate on GST: Supreme Court

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