पीएम मोदी सुरक्षा उल्लंघन: SC ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली समिति से जांच का आदेश दिया

समिति सुरक्षा भंग के कारणों की जांच करेगी और प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों का भी सुझाव देगी।
Justice Indu Malhotra PM Modi and Supreme Court

Justice Indu Malhotra PM Modi and Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक न्यायिक समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया पंजाब यात्रा के दौरान हुई कथित सुरक्षा चूक की जांच करेगी। [Lawyers Voice v. State of Punjab and Others]

समिति के अन्य सदस्य राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक, पंजाब के सुरक्षा महानिदेशक और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल होंगे।

समिति सुरक्षा भंग के कारणों की जांच करेगी और प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों का भी सुझाव देगी।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने यह आदेश एक याचिका पर पारित किया जिसमें पीएम मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान कथित सुरक्षा उल्लंघन की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी।

10 जनवरी को याचिका की पिछली सुनवाई के दौरान, अदालत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह जांच करने के लिए एक न्यायिक समिति नियुक्त करेगी।

हालांकि, तब समिति के गठन का फैसला नहीं किया गया था।

5 जनवरी को अपने पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री का काफिला हुसैनवाला के एक फ्लाईओवर पर बीस मिनट तक फंसा रहा। आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा कथित तौर पर सड़क जाम करने के बाद भी ऐसा ही हुआ।

केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सुरक्षा चूक के लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। हालाँकि, राज्य सरकार ने कहा कि पीएम ने अंतिम समय में अपना मार्ग बदल दिया था।

लॉयर्स वॉयस नामक संगठन द्वारा दायर याचिका में पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी और पुलिस महानिदेशक सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को निलंबित करने की मांग की गई है।

इसने आगे प्रार्थना की कि शीर्ष अदालत को घटना का संज्ञान लेना चाहिए और बठिंडा जिला न्यायाधीश को पीएम की यात्रा के दौरान पंजाब पुलिस की तैनाती और गतिविधियों के संबंध में सभी आधिकारिक दस्तावेज और सामग्री एकत्र करने का निर्देश देना चाहिए।

विशेष रूप से, पंजाब सरकार ने सुरक्षा चूक की गहन जांच करने के लिए दो सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मेहताब सिंह गिल, और प्रधान सचिव, गृह मामलों और न्याय, पंजाब सरकार अनुराग वर्मा इसके सदस्य होंगे। इसके बाद, केंद्र सरकार ने घटना की जांच के लिए अपनी कमेटी बनाई थी।

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[BREAKING] PM Modi Security Breach: Supreme Court orders probe by committee headed by retired SC judge Justice Indu Malhotra

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