[ब्रेकिंग] सिप्पी सिद्धू मर्डर: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी कल्याणी सिंह को जमानत दी

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना की बेटी कल्याणी सिंह को राष्ट्रीय स्तर के शूटर सिप्पी सिद्धू की हत्या में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था।
Sidhu Sippy
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2015 के सिप्पी सिद्धू हत्या मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना की बेटी कल्याणी सिंह को जमानत दे दी है। [कल्याणी सिंह बनाम सीबीआई]।

न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर ने मंगलवार सुबह यह आदेश पारित किया। 2 सितंबर, 2022 को एकल-न्यायाधीश द्वारा फैसला सुरक्षित रखा गया था।

आदेश की प्रति का इंतजार है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि उसके पास एक निर्विवाद निश्चित निवास स्थान था, और वर्षों से उसके आचरण ने उसके न्याय से भागने, गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने या किसी अन्य तरीके से जांच में हस्तक्षेप करने की कोई आशंका नहीं दिखाई।

इसलिए, याचिकाकर्ता को सलाखों के पीछे रखने का कोई कानूनी औचित्य नहीं था।

सिंह को राष्ट्रीय स्तर के शूटर सिप्पी सिद्धू की हत्या में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पहले चंडीगढ़ की एक अदालत को बताया था कि वह सिद्धू के साथ रिश्ते में थी, जो बाद में हत्या का कारण बन गई।

सीबीआई ने सिंह को 15 जून, 2022 को गिरफ्तार किया था और छह दिन की पूछताछ के बाद उन्हें सेक्टर 51 मॉडल जेल में बंद कर दिया गया था।

सीबीआई मामले के अनुसार, सिद्धू और सिंह एक रिश्ते में थे और वह उससे शादी करना चाहती थी लेकिन सिद्धू के माता-पिता ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।

इस बीच, सिद्धू ने सिंह की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें उसके माता-पिता और दोस्तों को लीक कर दीं जिससे सिंह और उसके परिवार को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी।

इसके बाद उसने सिद्धू को चंडीगढ़ के सेक्टर 27 के एक पार्क में मिलने के लिए कहा, जहां उसने 20 सितंबर, 2015 को एक अन्य हमलावर के साथ उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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[BREAKING] Sippy Sidhu Murder: Punjab and Haryana High Court grants bail to accused Kalyani Singh

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