बुलेट ट्रेन: डिपो निर्माण के लिए इंफ्रा फर्म की बोली पर विचार करने के दिल्ली HC के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया

जस्टिस एमआर शाह और एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि यह परियोजना उच्च न्यायालय के अगस्त 2021 के फैसले को रद्द करते हुए 'राष्ट्रीय महत्व' की है।
बुलेट ट्रेन: डिपो निर्माण के लिए इंफ्रा फर्म की बोली पर विचार करने के दिल्ली HC के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के संबंध में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) को एक डिपो के निर्माण और विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मोंटेकार्लो लिमिटेड की बोली पर विचार करने का निर्देश दिया था।

जस्टिस एमआर शाह और एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि यह परियोजना 'राष्ट्रीय महत्व' की है, और उच्च न्यायालय के अगस्त 2021 के फैसले को रद्द कर दिया।

NHSRCL ने मोंटेकार्लो की बोली को अस्वीकार कर दिया था और SCC-VRS (JV) को ठेका दिया था। मोंटेकार्लो ने तब दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया था कि बोली को खारिज करते समय कोई कारण नहीं बताया गया था।

2019 में, गुजरात उच्च न्यायालय ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली किसानों और जमींदारों द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

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Bullet Train: Supreme Court sets aside Delhi High Court order to consider infra firm's bid for depot construction

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