मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को बुल्ली बाई ऐप मामले में आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर और नीरज सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
कोर्ट ने बुल्ली बाई ऐप के संस्थापक नीरज बिश्नोई की पुलिस हिरासत भी 31 जनवरी, 2022 तक बढ़ा दी।
ठाकुर की ओर से पेश अधिवक्ता शिवम देशमुख ने इस आधार पर पुलिस हिरासत का विरोध किया कि प्रत्येक नई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में एक नई जांच नहीं हो सकती है और चूंकि, मुंबई से पहले दिल्ली में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, बाद की प्राथमिकी में जांच की अनुमति नहीं थी।
इन दलीलों के आधार पर स्थानीय अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत देने पर सहमति जताई।
इसके बाद, मामले में जांच अधिकारी ने ठाकुर की एक दिन की हिरासत के लिए एक आवेदन को प्राथमिकता दी, क्योंकि उन्हें उसी दिन दिल्ली नहीं भेजा जा सकता था।
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Bulli Bai case: Accused Neeraj Singh, Aumkareshwar Thakur remanded to judicial custody