महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा: कैबिनेट ने अक्टूबर 2021 के राज्यव्यापी बंद पर फैसला नहीं किया

उच्च न्यायालय को यह भी बताया गया कि मुंबई पुलिस द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए कि कोई अप्रिय घटना न हो और यहां बंद के दिन मुंबई में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब न हो।
Uddhav Thackeray, Bombay High Court
Uddhav Thackeray, Bombay High Court

11 अक्टूबर, 2021 को राज्यव्यापी बंद के लिए कैबिनेट द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था, महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया है।

इस आशय का एक हलफनामा राज्य सरकार के उप सचिव द्वारा मुंबई के एक पूर्व पुलिस आयुक्त जूलियो रिबेरियो द्वारा दायर एक जनहित याचिका में दायर किया गया था, जिसमें राज्यव्यापी बंद के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी।

हलफनामे मे कहा गया कि, "6 अक्टूबर, 2021 को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति को देखने के बाद यह देखा जाता है कि उक्त मिनटों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा 11 अक्टूबर, 2021 को राज्यव्यापी बंद का आह्वान करने का कोई कैबिनेट निर्णय नहीं लिया गया था। ..उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मारे गए किसानों के प्रति राज्य मंत्रिमंडल ने केवल दुख व्यक्त किया है और अपनी संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित की है।"

मुंबई पुलिस ने भी बंद के दौरान अपनी भूमिका को रिकॉर्ड में रखते हुए एक हलफनामा दायर किया।

पुलिस उपायुक्त (संचालन) संजय लातकर द्वारा दायर हलफनामे में मुंबई की सड़कों पर पुलिस बल द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अप्रिय घटना न हो और मुंबई में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब न हो।

हलफनामे में कहा गया है, "राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए तत्पर और सतर्क थी कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बनी रहे और नागरिकों के शरीर और संपत्ति को कोई नुकसान और चोट न पहुंचे।"

हलफनामे में घटना के बाद उनके द्वारा दर्ज मामलों को सूचीबद्ध किया गया है और कहा गया है कि इसके अलावा पुलिस को और कोई शिकायत नहीं मिली है।

अभिसाक्षी ने कहा, "अखबार की खबरों के आधार पर याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोपित घटनाओं को पीड़ित व्यक्तियों द्वारा, यदि कोई हो, ऊपर उल्लिखित पुलिस थानों के अलावा कभी भी रिपोर्ट नहीं किया गया था।"

इसे देखते हुए, मुंबई पुलिस ने प्रस्तुत किया कि याचिका में उल्लिखित कथित घटनाओं के लिए राज्य सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

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Cabinet did not decide on State-wide bandh of October 2021: Maharashtra government to Bombay High Court

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