क्या मानसिक स्वास्थ्य उपचार के लिए बीमा खर्च से इनकार किया जा सकता है? झारखंड उच्च न्यायालय ने दिया जवाब

न्यायालय ने कहा कि मनोरोग उपचार प्राप्त करने वाले रोगी को शारीरिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के समान लाभ मिलना चाहिए।
Jharkhand High Court, Mental health
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झारखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि किसी व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य उपचार पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति से इनकार नहीं किया जा सकता [संतोष कुमार वर्मा बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एवं अन्य]।

न्यायमूर्ति आनंद सेन ने कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को कंपनी के एक सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी के मानसिक उपचार पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने कहा, "मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 21 से...मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि शारीरिक बीमारी और मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।"

Justice Ananda Sen
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न्यायालय ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 के प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति और किसी अन्य शारीरिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

“एक पंक्ति में यह कहा जा सकता है कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति और शारीरिक रूप से बीमार व्यक्ति के बीच उपचार और अन्य सुविधाएं देने के मामले में कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। जहां तक ​​उपचार का सवाल है, दोनों को बिना किसी भेदभाव के समान दर्जा दिया गया है।”

विशेष रूप से, न्यायालय ने अधिनियम की धारा 21(4) पर प्रकाश डाला, जिसमें प्रावधान है कि प्रत्येक बीमाकर्ता शारीरिक बीमारी के समान ही मानसिक बीमारी के उपचार के लिए चिकित्सा बीमा का प्रावधान करेगा।

न्यायालय ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के आलोक में कोल इंडिया लिमिटेड की चिकित्सा बीमा योजना, जिसे सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के अधिकारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (सीपीआरएमएस) कहा जाता है, की जांच करने के बाद यह आदेश पारित किया।

इसने पाया कि सीपीआरएमएस का खंड 6.3(i), जो मानसिक उपचार के लिए किए गए किसी भी खर्च की प्रतिपूर्ति से इनकार करता है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के साथ सीधे टकराव में है। इसने कहा कि सीपीआरएमएस में किया गया यह भेदभाव किसी भी स्पष्ट अंतर पर आधारित नहीं है।

न्यायालय ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 के अधिनियमित होने से बहुत पहले 2008 में सीपीआरएमएस को अपनाया गया था।

इस प्रकार, न्यायालय ने कहा, "मैं यह मानता हूँ और घोषित करता हूँ कि मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 के लागू होने के बाद और विशेष रूप से अधिनियम की धारा 21(4) को ध्यान में रखते हुए, सीपीआरएमएस में मनोरोग उपचार को शामिल न करना निरर्थक है।"

न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालते हुए कि मानसिक उपचार प्राप्त करने वाले रोगी को शारीरिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के समान लाभ मिलना चाहिए, याचिका को स्वीकार कर लिया।

अधिवक्ता ज्ञान रंजन ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।

अधिवक्ता स्वाति शालिनी ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

[निर्णय पढ़ें]

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