अगर आरोपी पीड़िता से शादी कर ले तो क्या POCSO के मामले रद्द किए जा सकते है? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट लार्जर बेंच करेगी फैसला

उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश उन समन्वित पीठों से असहमत थे जिन्होंने पक्षों के बीच समझौते के आधार पर समान मामलों को रद्द कर दिया था।
Himachal Pradesh High Court
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) के तहत एक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसने पीड़िता के साथ अपनी शादी का हवाला देते हुए राहत के लिए अदालत का रुख किया था।

न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह उच्च न्यायालय की उन समन्वित पीठों से असहमत थे जिन्होंने समान परिस्थितियों में मामलों को रद्द कर दिया था।

एकल न्यायाधीश ने अब इस मुद्दे की जांच के लिए एक बड़ी पीठ के गठन के लिए मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है कि क्या यदि आरोपी ने पीड़िता से शादी कर ली है तो क्या POCSO अधिनियम के मामलों को रद्द किया जा सकता है।

पक्षों के बीच हुए समझौते को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि इस तरह के समझौते को स्वीकार करने से ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों को ऐसे कृत्यों में शामिल होने और फिर पीड़ित बच्चे के साथ समझौता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

न्यायालय ने कहा कि यह POCSO अधिनियम जैसे विशेष क़ानून को लागू करने के विधायिका के उद्देश्य को विफल कर देगा।

इसमें कहा गया है, "चूंकि एफआईआर में उल्लिखित अपराध समाज के खिलाफ हैं, इसलिए कार्यवाही जारी रहनी चाहिए ताकि सक्षम अदालत को मुकदमे के दौरान दिए गए सबूतों के आधार पर सच्चाई का पता चल सके।"

अदालत ने कहा कि पीड़ित बच्ची और उसके माता-पिता का आरोपी के साथ समझौता अप्रासंगिक था।

इसमें यह भी कहा गया कि पुलिस को सूचित करके आपराधिक तंत्र को सक्रिय करने के बाद शिकायतकर्ता की भूमिका समाप्त हो जाती है।

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, "गंभीर अपराधों में, वर्तमान अपराध की तरह, अपराध हमेशा राज्य के खिलाफ होता है और निजी पक्ष मामले से समझौता नहीं कर सकता।"

अदालत समझौते के आधार पर 2020 के मामले को रद्द करने के लिए आरोपियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट को बताया गया कि पीड़ित बच्ची और याचिकाकर्ता के बीच बचपन से ही प्यार था। उन्होंने इसी साल 9 मार्च को शादी की थी.

इस बात पर जोर देते हुए कि POCSO अधिनियम के तहत अपराध समाज के खिलाफ अपराध हैं और अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों के मद्देनजर, न्यायालय को उच्च न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत होना मुश्किल लगा।

याचिकाकर्ता (अभियुक्त) का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अरुण सहगल ने किया।

अतिरिक्त महाधिवक्ता मोहिंदर झारिक और एचएस रावत के साथ उप महाधिवक्ता लीना गुलेरिया और अवनी कोचर मेहता ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

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Can POCSO Act cases be quashed if accused marries victim? Himachal Pradesh High Court larger bench to decide

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