क्या आरोपपत्र दाखिल होने के बाद जांच सीबीआई को हस्तांतरित की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट का जवाब

यह आदेश पुलिस हिरासत में सीबीआई के गवाह अजीत सिंह की हत्या के आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह से जुड़े मामले में पारित किया गया था।
Supreme Court
Supreme Court
Published on
2 min read

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मामले में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है [रानू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य]।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि एक स्वतंत्र एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने की प्रार्थना को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है।

कोर्ट ने 2 अप्रैल के अपने आदेश में कहा, "जब अपीलकर्ताओं द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो उच्च न्यायालय को कम से कम संक्षेप में कारण बताना चाहिए था कि स्थानांतरण के लिए प्रार्थना किए गए आधार पर्याप्त क्यों नहीं पाए गए।" .

Justice BR Gavai and Justice Sandeep Mehta
Justice BR Gavai and Justice Sandeep Mehta

यह आदेश पुलिस हिरासत में सीबीआई गवाह अजीत सिंह की हत्या के आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह से जुड़े मामले में पारित किया गया था।

लखनऊ में दिनदहाड़े अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

जांच के दौरान सिंह समेत कई लोगों की संलिप्तता सामने आयी थी. पुलिस ने धनंजय सिंह के खिलाफ 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था. उन्हें भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अधिसूचना की पूर्व संध्या पर, जांच एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) को स्थानांतरित कर दी गई थी।

वर्तमान अपीलकर्ता, जो अजीत सिंह की पत्नी हैं, ने आरोप लगाया कि एसटीएफ ने धनंजय सिंह की ठीक से जांच नहीं की और उनके खिलाफ 3 साल की अधिकतम सजा वाले छोटे अपराधों में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद उन्होंने जांच को सीबीआई को सौंपने की मांग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उच्च न्यायालय ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी कि चूंकि आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, इसलिए जांच को किसी अन्य एजेंसी को स्थानांतरित करने का कोई आधार नहीं बनता है।

व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने शीर्ष अदालत के समक्ष वर्तमान अपील दायर की।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को संक्षेप में कारण बताना चाहिए था कि जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने की प्रार्थना क्यों जरूरी नहीं थी।

चूंकि ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करना और मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस उच्च न्यायालय में भेजना उचित समझा।

अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत और सुधीर कुमार सक्सैना, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अविरल सक्सैना और अधिवक्ता लोकेश कुमार चौधरी, पीयूष थानवी, अक्षय सहाय और श्रवानी उपस्थित हुए।

अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद और अधिवक्ता शौर्य सहाय, मुकेश कुमार करोरिया, शोभित द्विवेदी, सृष्टि मिश्रा, वत्सल जोशी, अनिरुद्ध शर्मा-द्वितीय, प्रणीत प्रणव और शिवांक प्रताप सिंह प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

Attachment
PDF
Ranoo_Singh_v__State_of_Uttar_Pradesh_and_Others.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Can probe be transferred to CBI after chargesheet is filed? Supreme Court answers

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com