![[From L to R] Justices Ajay Rastogi, Abhay S Oka and Supreme Court](http://media.assettype.com/barandbench-hindi%2F2022-02%2F2a0b21c0-bb13-4c80-987b-91a3dcc4f307%2Fbarandbench_2021_09_4b814fdc_7e8b_42f7_aeeb_6776312b261b_03.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
[From L to R] Justices Ajay Rastogi, Abhay S Oka and Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देखा कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत उत्तरजीवी-महिला के हमले के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद एक आरोपी द्वारा उत्तरजीवी के साथ किए गए समझौते को मान्यता नहीं दे सकता है। [बिमल चंद्र घोष बनाम त्रिपुरा राज्य]।
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की खंडपीठ ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ दोषी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा, "हमें इस तरह के समझौते को कोई श्रेय देने का कोई कारण नहीं मिलता है, जो उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के तहत दोषसिद्धि की पुष्टि के बाद किया जा रहा है।"
निचली अदालत ने आरोपी-अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषी ठहराया था और त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने भी इसे बरकरार रखा था।
आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले के अनुसार, पीड़िता 10 साल की उम्र में किराने की दुकान पर गई थी। रास्ते में, आरोपी उससे मिला और उसे केक खरीदने के लिए ₹10 दिए। जब पीड़िता ने केक खरीदा, अपीलार्थी ने उसे अपने घर बुलाया और उसके स्तन मे हाथ डाला।
लड़की ने इसका विरोध किया तो याचिकाकर्ता ने उसकी पैंटी उतारने का प्रयास किया। लड़की ने तुरंत शोर मचाया और रोने लगी और वहां से चली गई। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को सारी बात बताई।
इसके बाद, लड़की की मां ने अपीलकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की सूचना पुलिस को दी।
ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी पाया था और उसे आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषी ठहराया था और उसे एक साल की सजा और ₹5,000 के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
शीर्ष अदालत के समक्ष, अपीलकर्ता ने फिर से प्रस्तुत किया कि उसके और शिकायतकर्ता/पीड़ित के बीच एक समझौता किया गया है।
हालांकि, कोर्ट ने इस पर विचार करने से इनकार कर दिया और अपील को खारिज कर दिया।
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