Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.
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फैसले के लिए आरक्षित किए जाने के बाद पुनः सूचीबद्ध मामलो को बेंच असाइनमेंट के लिए CJ के पास भेजा जाना चाहिए:पंजाब& हरियाणा HC

इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश द्वारा 2 मई को एक प्रशासनिक आदेश जारी किया गया था।
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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक प्रशासनिक निर्देश जारी किया है कि निर्णय के लिए आरक्षित, लेकिन फैसला सुनाए जाने से पहले पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए सभी मामलों को उचित पीठ की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाना चाहिए।

प्रशासनिक आदेश 2 मई को मुख्य न्यायाधीश शील नागू द्वारा जारी किया गया था, जिन्होंने 21 अप्रैल को प्रकाशित रोस्टर में भी बदलाव किया था।

आदेश में कहा गया है, "सभी मामले, जिन्हें आदेश/निर्णय सुनाए जाने के लिए आरक्षित किए जाने के बाद, किसी भी उद्देश्य के लिए पुनः सुनवाई/पुनः सूचीबद्ध करने/सुनवाई की अगली तारीख के लिए स्थगित करने का आदेश दिया गया था, उन्हें उचित माननीय पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा।"

Justice Sheel Nagu
Justice Sheel Nagu

[आदेश पढ़ें]

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Cases re-listed after being reserved for verdict must be sent to Chief Justice for bench assignment: Punjab and Haryana HC

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