केंद्र ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में दो वकीलों की नियुक्ति को मंजूरी दी

जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अक्टूबर 2023 की अपनी पहली सिफारिश दोहराए जाने के बाद सरकार ने उनके नामों को मंजूरी दे दी।
Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.
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केंद्र सरकार ने 12 फरवरी को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में दो वकीलों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्विटर पर इस घटनाक्रम को साझा किया।

जिन वकीलों को नियुक्त किया गया है, वे हैं:

- हरमीत सिंह ग्रेवाल;

- दीपिंदर सिंह नलवा।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सबसे पहले अक्टूबर 2023 में तीन अन्य वकीलों के साथ उनकी नियुक्ति की सिफारिश की थी।

हालांकि, ग्रेवाल और नलवा के नामों को केंद्र ने मंजूरी नहीं दी थी।

इसके बाद कोर्ट ने जनवरी 2024 में अपनी सिफारिश दोहराई, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय वर्तमान में 51 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है, जबकि इसकी स्वीकृत संख्या 85 है, जबकि रिक्त पद 34 हैं।

[अधिसूचना पढ़ें]

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Centre clears appointment of two lawyers as Punjab & Haryana High Court judges

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