

केंद्र सरकार ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस लिसा गिल को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की।
कानून और न्याय मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा,
"भारत के संविधान के आर्टिकल 217 के क्लॉज़ (1) से मिली पावर का इस्तेमाल करते हुए, राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जज जस्टिस लिसा गिल को 25.04.2026 से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करते हैं।"
जस्टिस गिल को पिछले महीने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था और अब वे 24 अप्रैल को मौजूदा चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर के रिटायर होने पर चीफ जस्टिस का पद संभालेंगी।
जस्टिस गिल का आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जल्दी ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा हाल ही में घोषित एक नई पॉलिसी के अनुसार किया गया था।
नई पॉलिसी के तहत, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद संभालने वाले जज का ट्रांसफर काफी पहले किया जा सकता है - बेहतर होगा कि वेकेंसी आने से दो महीने पहले - ताकि आने वाले चीफ जस्टिस फॉर्मली चार्ज संभालने से पहले हाई कोर्ट के कामकाज और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों से परिचित हो सकें।
जस्टिस गिल को पहले ट्रांसफर करने और फिर प्रमोट करने का फैसला कॉलेजियम ने 26 फरवरी को हुई मीटिंग में लिया था।
टॉप कोर्ट ने हाल ही में एक बयान में कहा, "कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जज जस्टिस लिसा गिल का आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने और वैकेंसी निकलने की तारीख से उन्हें उस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट करने की सिफारिश करने का फैसला किया है।"
जस्टिस गिल पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट की एल्युम्ना हैं, उन्होंने वहीं से BA LLB (तीन साल) और LLM किया है।
उन्होंने साल 1990 में एक एडवोकेट के तौर पर एनरोल किया और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की। उन्होंने क्रिमिनल, सिविल, सर्विस, रेवेन्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों सहित कई तरह के केस देखे।
उन्होंने कई सालों तक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के साथ-साथ कुछ बोर्ड और कॉर्पोरेशन को भी रिप्रेजेंट किया।
उन्हें 31 मार्च 2014 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था।
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Centre notifies appointment of Justice Lisa Gill as Chief Justice of Andhra Pradesh High Court