चाईबासा ट्रेजरी घोटाला: झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद यादव को दी जमानत

इस घोटाले में 1992-93 के दौरान चाईबासा ट्रेजरी से 33.67 करोड़ रुपये की निकासी शामिल थी, जब यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे।
Lalu Prasad Yadav
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झारखंड उच्च न्यायालय ने आज चाईबासा ट्रेजरी घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी, प्रकरण एक चारा घोटाला से संबंधित था, जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था।

इस घोटाले में 1992-93 के दौरान चाईबासा ट्रेजरी से 33.67 करोड़ रुपये की निकासी शामिल थी, जब यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे।

रिपोर्टों के अनुसार, यादव जेल में रहेंगे, क्योंकि उन्हें चारा घोटाले के एक और मामले में जमानत मिलनी बाकी है - जो दुमका कोषागार से संबंधित है।

दिसंबर 2017 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 477 (ए), 120 बी और 13(i)(c)(d) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अपराध के लिए चारा घोटाले में दोषी ठहराए जाने के बाद यादव को सात साल की कुल कारावास की सजा सुनाई गई थी।

उन्हें चारा घोटाले से संबंधित चार अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया था - चाईबासा ट्रेजरी से संबंधित 2, देवघर ट्रेजरी से संबंधित 1 और दुमका ट्रेजरी से संबंधित 1। डोरंडा ट्रेजरी मामले में मुकदमा अभी भी चल रहा है।

देवघर ट्रेजरी मामले में, पूर्व मुख्यमंत्री को 1991 से 1994 के बीच 89 लाख रुपये के गबन का दोषी पाया गया था।

जुलाई 2019 में, झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर ट्रेजरी मामले में यादव को जमानत दी थी, साथ ही सजा को निलंबित कर दिया था।

इस साल फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील मे नोटिस जारी किए।

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Chaibasa Treasury Scam: Jharkhand HC grants Lalu Prasad Yadav bail

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