चंडीगढ़ कोर्ट ने PM मोदी के बारे मे आपत्तिजनक ट्वीट करने के आरोप मे गिरफ्तार हैदराबाद के व्यक्ति की ज़मानत याचिका खारिज कर दी

अदालत ने कहा कि आरोपी को ज़मानत देने से सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी हो सकती है और समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ सकती है।
PM Narendra Modi
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चंडीगढ़ की एक अदालत ने हैदराबाद के एक व्यक्ति की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। उसे 25 अप्रैल को X पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कथित तौर पर गुमराह करने वाली और अपमानजनक जानकारी पोस्ट करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था।

एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सोनाली सिंह ने कहा कि आरोपी हसन मोहिदुद्दीन सिद्दीकी पर गंभीर आरोप हैं और अगर उसे ज़मानत दी जाती है तो इससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है।

27 जुलाई को जारी आदेश में जज ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि अगर आवेदक को ज़मानत दी जाती है, तो इससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ेगी और समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ेगी, साथ ही अन्य आरोप भी सामने आएंगे।"

इस बात पर ध्यान देते हुए कि सिद्दीकी की पहली ज़मानत अर्ज़ी मई में खारिज कर दी गई थी, कोर्ट ने कहा कि राहत पाने के लिए कोई नया आधार पेश नहीं किया गया, सिवाय इसके कि अब उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।

हालांकि, कोर्ट ने माना कि चार्जशीट पेश करना आरोपी को ज़मानत देने का आधार नहीं है।

सिद्दीकी पर इस साल अप्रैल में वकील सतिंदर सिंह की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

आरोपी ने एक वीडियो पोस्ट किया और उस पर टिप्पणी की, जिसमें एक व्यक्ति को एक महिला से सिर की मालिश करवाते हुए दिखाया गया था। चूंकि वह व्यक्ति कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा दिख रहा था, इसलिए उसने उसके साथ निम्नलिखित झूठा संदेश लिखा:

“#BreakingNews: नरेंद्र मोदी की मालिश का लीक हुआ वीडियो, खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास आपत्तिजनक स्थितियों में उनके कई वीडियो हैं। अरे @grok क्या यह सच है?”

ज़मानत की मांग करते हुए, आरोपी के वकील ने कहा कि वह दो महीने से अधिक समय से जेल में है और उसके खिलाफ लगाए गए दंडात्मक प्रावधानों के तहत अधिकतम तीन साल की सज़ा का प्रावधान है।

इसके जवाब में, चंडीगढ़ पुलिस ने कहा कि आरोपी द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से साझा की गई सामग्री भड़काऊ और आपत्तिजनक थी, और इससे सांप्रदायिक अशांति फैल सकती थी तथा शांति और व्यवस्था बिगड़ सकती थी।

आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, कोर्ट ने कहा कि आरोपी को रिहा करने का कोई आधार नहीं बनता और उसकी ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी।

आरोपी की ओर से वकील अभय जोशी पेश हुए।

मई में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इसी FIR में एकेडमिक मधु पूर्णिमा किश्वर को अग्रिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया था।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, किश्वर द्वारा साझा की गई X पोस्ट में दावा किया गया था कि एक वीडियो में फेशियल मसाज करवा रहा व्यक्ति प्रधानमंत्री थे। बाद में फैक्ट-चेकर्स ने इस दावे को गलत साबित कर दिया।

[चंडीगढ़ कोर्ट का आदेश पढ़ें]

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Chandigarh court denies bail to Hyderabad man arrested for "scandalous" tweet on PM Modi

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