चार धाम : एके सीकरी समिति की निगरानी में 3 राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए रक्षा मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी

कोर्ट ने परियोजना की देखरेख करने और सीधे कोर्ट को रिपोर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया।
Char dham highway, Supreme Court

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उच्चाधिकार समिति द्वारा की गई पर्यावरणीय चिंताओं पर सिफारिशों के अनुपालन में रक्षा मंत्रालय (MoD) को चार धाम परियोजना के तीन रणनीतिक राजमार्गों को चौड़ा करने की अनुमति दी। [सिटीजन फॉर ग्रीन दून बनाम भारत संघ]।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और विक्रम नाथ की तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने सीमावर्ती देश के साथ सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण की आवश्यकता पर MoD के तर्क को स्वीकार कर लिया।

कोर्ट ने कहा, "हम पाते हैं कि रक्षा मंत्रालय द्वारा दायर आवेदन में कोई दुर्भावना नहीं है। रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बलों की परिचालन आवश्यकता को डिजाइन करने के लिए अधिकृत है। सुरक्षा समिति की बैठक में उठाई गई सुरक्षा चिंताओं से रक्षा मंत्रालय की वास्तविकता स्पष्ट है।"

बेंच ने कहा, "न्यायिक समीक्षा की कवायद में यह अदालत सेना की जरूरतों का दूसरा अनुमान नहीं लगा सकती है।"

फैसले में आगे कहा गया है, अदालत सरकार की नीतिगत पसंद पर सवाल नहीं उठा सकती है।

हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता-एनजीओ, सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून द्वारा उठाए गए पर्यावरण संबंधी चिंताओं को भी खारिज नहीं किया, जबकि एचपीसी के इस निष्कर्ष पर भी ध्यान दिया कि निर्माण के दौरान कुछ जगहों पर सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं को नहीं अपनाया गया था।

कोर्ट ने कहा, "एचपीसी ने नोट किया कि कुछ जगहों पर सर्वोत्तम प्रथाओं को नहीं अपनाया गया था। एचपीसी ने कुछ क्षेत्रों में किए गए नुकसान को भी नोट किया है और उसी के लिए उपचार का सुझाव दिया है और प्रभाव को कम करने के लिए भविष्य की कार्रवाई का सुझाव दिया है।"

बेंच ने स्पष्ट किया इन सड़कों का पर्यावरणीय प्रभाव यहां कम महत्वपूर्ण नहीं हो सकता।

फैसले में जोर दिया गया, "पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों का पालन किया जाना चाहिए।"

इसलिए, इसने तीन राजमार्गों के संबंध में परियोजना की देखरेख करने और सीधे अदालत को रिपोर्ट करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके सीकरी की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति का गठन किया।

अदालत ने निर्देश दिया, "निगरानी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि एचपीसी की सिफारिशों को लागू किया जाए और नए सिरे से विश्लेषण न किया जाए। यदि कोई उल्लंघन होता है, तो समिति के अध्यक्ष इस अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।"

कोर्ट ने कहा कि एचपीसी तीन राजमार्गों के अलावा काम की निगरानी करना जारी रखेगी।

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Char Dham: Supreme Court green signal to MoD for widening 3 highways subject to monitoring by AK Sikri committee

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