नागरिक अपूर्ति निगम घोटाला (एनएएन घोटाला) से संबंधित मुकदमे को छत्तीसगढ़ से किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने की मांग करने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिका पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी।
सीजेआई ने खुद आज कोर्ट में यह बात कही।
सीजेआई के अलावा बेंच में जस्टिस अजय रस्तोगी और एस रवींद्र भट भी शामिल होंगे, जो इस मामले की सुनवाई कर रही पिछली बेंच का हिस्सा थे।
इस मामले को पहले न्यायमूर्ति एमआर शाह के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था लेकिन पार्टियों ने इस पर आपत्ति जताई थी।
इस मामले की सुनवाई तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट द्वारा की जा रही थी।
सीजेआई ललित के सेवानिवृत्त होने के बाद यह मामला न्यायमूर्ति एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुआ।
छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शाह पर आपत्ति जताई और कहा कि मामले को न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए जो पहले की पीठ के सदस्य थे।
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Chhattisgarh NAN scam case to be heard by 3-judge bench headed by CJI DY Chandrachud