गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल ने आंशिक सुनवाई वाले मामलों को एक अदालत के रोस्टर (पीठ को आवंटित मामलों की सूची) से हटाकर दूसरी पीठ को स्थानांतरित करने की मांग पर मंगलवार को नाराजगी जताई।
मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल ने कहा कि वह इस तरह के अनुरोधों पर हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं हैं और कहा कि प्रधान न्यायाधीश केवल रोस्टर के मास्टर हैं, जब तक कि एक रोस्टर को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है और विभिन्न न्यायाधीशों या पीठों के बीच मामलों का आवंटन नहीं किया जाता है।
उन्होंने कहा कि एक बार इस तरह के रोस्टर को अंतिम रूप देने के बाद प्रधान न्यायाधीश को किसी खास मामले को एक पीठ से निकालकर दूसरी पीठ को सौंपने का अधिकार नहीं मिल जाता है।
चीफ जस्टिस अग्रवाल ने रेखांकित किया "हां, मुख्य न्यायाधीश रोस्टर के मास्टर हैं, लेकिन केवल तब तक जब तक रोस्टर तय नहीं हो जाता। एक बार रोस्टर तय हो जाने के बाद चीजें मुख्य न्यायाधीश के हाथ से निकल जाती हैं। फिर रोस्टर को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अन्यथा, क्या होगा यह कि एक बार जब मुख्य न्यायाधीश रोस्टर तय कर देंगे, तो वह किसी मामले को एक बेंच से निकालकर दूसरी बेंच को दे देंगी। यह संभव नहीं है।"
अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब वरिष्ठ अधिवक्ता यतिन ओझा ने एक एकल न्यायाधीश के बोर्ड से आंशिक रूप से सुने गए मामले को हटाने का अनुरोध किया ताकि इसे किसी अन्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सके।
मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध मयी की पीठ के समक्ष पेश होते हुए, ओझा ने प्रस्तुत किया कि एक मुख्य न्यायाधीश के पास मामलों को पीठों के बीच स्थानांतरित करने की शक्ति है, बशर्ते कि स्थानांतरण के लिए कारण दिए गए हों।
उन्होंने बताया कि यह प्रथा 1960 के दशक से चली आ रही है।
मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल ने जवाब दिया कि वह पूर्ण न्यायालय के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद आंशिक रूप से सुने गए मामलों को एक पीठ से हटाने और इसे किसी अन्य पीठ को देने की इस प्रथा को समाप्त कर देंगी।
मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल ने इस मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता ओझा की दलीलों से असहमति जताई और कहा कि किसी विशेष न्यायाधीश के समक्ष लंबित आंशिक सुनवाई वाले मामलों को स्थानांतरित करना प्रधान न्यायाधीश का विशेषाधिकार नहीं है।
उन्होंने कहा कि अगर कोई विपरीत प्रथा प्रचलित है, तो यह एक गलत प्रथा प्रतीत होती है।
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