बाल हिरासत कानून में पितृसत्तात्मक विचारों से विकास प्रतिबिंबित होना चाहिए, लिंग तटस्थ होना चाहिए: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

न्यायालय ने कहा, "सच्ची प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि विधायिका एक सुसंगत और लिंग-तटस्थ दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए विकासशील मानदंडों को संहिताबद्ध करे।"
Child custody, Mother
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया कि बदलते मानदंडों के अनुरूप पुराने संरक्षकता कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए तथा बाल हिरासत के मामलों के निर्णय में लिंग-तटस्थ दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

विशेष रूप से, न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 पर टिप्पणी की, जिसमें कहा गया है कि पिता नाबालिग लड़के या अविवाहित लड़की का स्वाभाविक अभिभावक होगा, न कि उसकी माँ।

न्यायालय ने टिप्पणी की कि कानून का मसौदा ऐसे समय में तैयार किया गया था जब पितृसत्तात्मक मानदंडों ने सामाजिक और कानूनी सोच को बहुत प्रभावित किया था। इसमें कहा गया है कि इस प्रावधान में पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रह की बू आती है और भारत में 21वीं सदी की प्रगतिशील वास्तविकताओं में यह अप्रचलित हो गया है।

Justice Vinod Diwakar
Justice Vinod Diwakar

न्यायालय ने माना कि तब से न्यायिक व्याख्याओं और सामाजिक परिवर्तनों ने माँ के लिए अधिमान्य हिरासत अधिकारों को मान्यता दी है, विशेष रूप से बालिकाओं से जुड़े मामलों में। इसने कहा कि संहिताबद्ध कानून में भी ऐसे प्रगतिशील विचारों को प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए।

30 मई को पारित एक फैसले में न्यायालय ने कहा, "न्यायिक व्याख्या ने विधायी शून्य को सराहनीय रूप से भर दिया है, विशेष रूप से बालिकाओं की माताओं के अधिमान्य हिरासत अधिकारों को मान्यता देने में। हालांकि, सच्ची प्रगति की मांग है कि विधायिका इन विकसित मानदंडों को संहिताबद्ध करे ताकि पूरे देश में एक सुसंगत और लिंग-तटस्थ दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके।"

न्यायालय एक महिला द्वारा अपनी छठी कक्षा की छात्रा बेटी की कस्टडी के लिए दायर याचिका पर विचार कर रहा था। उसने बच्चे की अंतरिम कस्टडी देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट ने पाया कि पिता ने गलत और भ्रामक तथ्यों के आधार पर अंतरिम कस्टडी याचिका का विरोध किया था और अंततः इस मामले में मां के पक्ष में फैसला सुनाया।

इसने यह भी नोट किया कि पिता ने पूर्व नियोजित और धोखे से बच्चे को उसकी मां की कस्टडी से हटा दिया था।

इस प्रकार, न्यायालय ने पिता को आदेश दिया कि वह बच्ची की कस्टडी उसकी मां को सौंप दे। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि वह इस निर्देश का पालन नहीं करता है, तो बाल कल्याण समिति पुलिस की सहायता से बच्ची को मां को सौंपना सुनिश्चित करेगी।

न्यायालय ने हिरासत हस्तांतरण के निर्देश के अनुपालन तक व्यक्ति पर पुलिस निगरानी रखने का भी आदेश दिया।

इसमें कहा गया है, "प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पति एक षड्यंत्रकारी है, जो कार्यवाही को प्रभावित करने तथा आवेदक-पत्नी के वैध अधिकार में बाधा डालने के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है, इसलिए पुलिस आयुक्त, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि विपक्षी पक्ष संख्या 2-पति इस आदेश के अनुपालन तक निगरानी में रहे, ताकि वह इस आदेश की शर्तों का उल्लंघन न कर सके।"

अधिवक्ता विजेता सिंह ने बच्चे की मां का प्रतिनिधित्व किया।

अधिवक्ता चंद्र शर्मा तथा शुभम त्रिपाठी ने बच्चे के पिता का प्रतिनिधित्व किया।

[निर्णय पढ़ें]

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Child custody law should reflect evolution from patriarchal views, be gender neutral: Allahabad High Court

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