हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बच्चे को तब तक भरण-पोषण पाने का अधिकार जब तक वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र नही हो जाता:दिल्ली हाईकोर्ट

एक खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बच्चे की शिक्षा समाप्त नहीं हो जाती।
Delhi High Court
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तब तक भरण-पोषण पाने के हकदार हैं, जब तक वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाते।

न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति अमित बंसल की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26 का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा के लिए भरण-पोषण प्रदान करना है और बच्चे की शिक्षा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर समाप्त नहीं होती है।

न्यायालय ने कहा, "हमारे विचार से, शिक्षा प्राप्त कर रहा बच्चा वयस्क होने के बाद भी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26 के तहत भरण-पोषण पाने का हकदार होगा, जब तक कि वह शिक्षा प्राप्त कर रहा हो और आर्थिक रूप से स्वतंत्र न हो जाए।"

पीठ ने कहा कि अधिक से अधिक, बच्चा 18 वर्ष की आयु में हाई स्कूल (कक्षा 12) पास कर लेगा और आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज/विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहेगा।

न्यायालय ने कहा "कॉलेज/विश्वविद्यालय की डिग्री पूरी करने और कुछ मामलों में स्नातकोत्तर/पेशेवर डिग्री पूरी करने के बाद ही बच्चे को रोजगार मिल सकता है। वास्तव में, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में, लाभकारी रोजगार तभी संभव हो सकता है जब बच्चा 18 वर्ष की आयु से आगे की शिक्षा प्राप्त कर ले। इस संदर्भ में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26 में यह प्रावधान है कि न्यायालय ‘नाबालिग बच्चों की शिक्षा के संबंध में, जहाँ भी संभव हो, उनकी इच्छा के अनुरूप’ आदेश पारित कर सकता है। इसलिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26 में शिक्षा का दायरा केवल बच्चे के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सीमित नहीं किया जा सकता।"

विस्तृत फैसले में न्यायालय ने यह भी कहा कि तलाक की याचिका वापस लेने के बाद पारिवारिक न्यायालय पदेन नहीं हो जाता है और वह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 26 के तहत दायर आवेदनों पर वापस लेने के बाद भी निर्णय ले सकता है।

न्यायालय ने पति और पत्नी द्वारा दायर क्रॉस-अपील पर विचार करते हुए यह निर्णय दिया, जिसमें पारिवारिक न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पत्नी और बेटे को 1.15 लाख रुपये प्रति माह और बेटे को 26 वर्ष की आयु होने या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने तक, जो भी पहले हो, 35,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया था।

पारिवारिक न्यायालय ने आगे कहा कि बेटे को दिए जाने वाले 35,000 रुपये में हर दो साल के बाद 10% की वृद्धि की जाएगी।

मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित राहतें प्रदान कीं:

- पत्नी की याचिका को इस सीमा तक स्वीकार किया गया कि एचएमए की धारा 24 के तहत पत्नी को दिया जाने वाला अंतरिम भरण-पोषण भत्ता, वृद्धि आवेदन दाखिल करने की तिथि अर्थात 28 फरवरी, 2009 से लेकर पति द्वारा तलाक याचिका वापस लेने की तिथि अर्थात 14 जुलाई, 2016 तक ₹1,15,000 से बढ़ाकर ₹1,45,000 प्रति माह किया गया।

- पति को संबंधित अवधि के लिए भरण-पोषण राशि में कमी के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देना होगा। ब्याज की गणना किसी विशेष महीने में देय होने के समय से लेकर भुगतान किए जाने तक की कमी की राशि पर की जाएगी।

- पत्नी और बेटे दोनों को ब्याज सहित भरण-पोषण की बकाया राशि का भुगतान आठ सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता वाईपी नरूला और अधिवक्ता उजास कुमार पति की ओर से पेश हुए।

पत्नी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अनु नरूला ने किया।

[निर्णय पढ़ें]

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