सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स को फिल्म देखने वालों को बाहर से खाने-पीने की चीजें ले जाने पर रोक लगाने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

इसलिए कोर्ट ने JK HC के एक निर्देश को रद्द कर दिया जिसने मल्टीप्लेक्स/मूवी थिएटरो को सिनेमा हॉल मे अपने स्वयं के भोजन/पेय पदार्थो को ले जाने से रोकने के लिए मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटरों को आदेश दिया
Theatre
Theatre

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एक सिनेमा हॉल के मालिक को मूवी देखने जाने वालों को बाहर से मूवी हॉल में खाने-पीने की चीजें ले जाने से रोकने का अधिकार है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने इसे रेखांकित किया एक सिनेमा हॉल ऐसे हॉल के मालिक की निजी संपत्ति है और वह ऐसे नियम और शर्तें रखने का हकदार है, जो वह उचित समझे, बशर्ते कि वे सार्वजनिक हित या सुरक्षा के विपरीत न हों।

कोर्ट ने कहा, "सिनेमा हॉल के मालिक को भोजन और पेय पदार्थों के प्रवेश को विनियमित करने का अधिकार है। जो उपलब्ध है उसका उपभोग करना पूरी तरह से फिल्म देखने वालों की पसंद पर है। दर्शक मनोरंजन के लिए हॉल में जाते हैं।"

कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दर्शक सिनेमा हॉल में प्रवेश करता है, तो उसे सिनेमा हॉल के मालिक के नियमों का पालन करना पड़ता है और यह स्पष्ट रूप से थिएटर मालिक के व्यावसायिक निर्णय का मामला है।

इसलिए, न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के एक निर्देश को रद्द कर दिया, जिसने मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटरों को सिनेमा हॉल में अपने स्वयं के भोजन और पेय पदार्थों को ले जाने से रोकने के लिए मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटरों को आदेश दिया था।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Cinema halls, multiplexes have right to regulate movie goers from carrying food and beverage from outside: Supreme Court

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com