[नागरिकता संशोधन अधि.] SC 6 दिसंबर को मामले की सुनवाई करेगा; समन्वय, दस्तावेजों को संकलित करने के लिए नोडल वकील नियुक्त किया

कोर्ट ने अधिवक्ता पल्लवी प्रताप, याचिकाकर्ता इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वकील और अधिवक्ता कानू अग्रवाल (केंद्र के वकील) को सभी प्रासंगिक दस्तावेजो का संकलन तैयार के लिए नोडल वकील के रूप मे नामित किया
Supreme Court, Citizenship Amendment Act
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाले मामलों के बैच में दो वकीलों को नोडल वकील नियुक्त किया। [ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया]।

भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने मामले को 6 दिसंबर को एक उपयुक्त पीठ के समक्ष आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

अदालत ने निर्देश दिया, "6 दिसंबर, 2022 को उपयुक्त अदालत के समक्ष सीएए के मामलों की सूची करें।"

अधिवक्ता पल्लवी प्रताप, याचिकाकर्ता इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के वकील और अधिवक्ता कानू अग्रवाल (केंद्र सरकार के वकील) को सभी प्रासंगिक दस्तावेजों का संकलन तैयार करने के लिए नोडल वकील के रूप में नामित किया गया था।

कोर्ट ने नोडल वकील को सभी वकीलों के साथ डिजिटल प्रारूप में संकलन साझा करने के लिए भी कहा।

कोर्ट ने कहा, "सभी वकील तीन पेज से अधिक की लिखित दलीलें साझा करें। नोडल वकील भौगोलिक/धार्मिक वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए एक या दो अन्य मामलों को प्रमुख मामलों के रूप में नामित कर सकते हैं।"

विशेष रूप से असम और त्रिपुरा से संबंधित मुद्दों को उठाने वाली याचिकाओं पर, अदालत ने दोनों राज्यों को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

सीएए, जिसे 12 दिसंबर, 2019 को पारित किया गया था, ने 1955 के नागरिकता अधिनियम की धारा 2 में संशोधन किया, जो "अवैध प्रवासियों" को परिभाषित करता है।

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[Citizenship Amendment Act] Supreme Court to hear matter on December 6; appoints nodal counsel to coordinate, compile documents

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