J & K मे परिसीमन अभ्यास का हवाला देते हुए मामले का उल्लेख के बाद CJI अनुच्छेद 370 मामले को सूचीबद्द पर विचार करने के लिए सहमत

इस मामले का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफड़े ने किया था, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर में चल रहे परिसीमन अभ्यास का हवाला देते हुए मामले को सूचीबद्ध करने की मांग की थी।
J & K मे परिसीमन अभ्यास का हवाला देते हुए मामले का उल्लेख के बाद CJI अनुच्छेद 370 मामले को सूचीबद्द पर विचार करने के लिए सहमत

जम्मू और कश्मीर (J & K) को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से संबंधित मामले का उल्लेख सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना के समक्ष किया गया।

इस मामले का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफड़े ने किया था, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर में चल रहे परिसीमन अभ्यास का हवाला देते हुए मामले को सूचीबद्ध करने की मांग की थी।

CJI ने टिप्पणी की कि वह यह कहते हुए मामले को सूचीबद्ध करने का प्रयास करेंगे कि बेंच संरचना के साथ कुछ मुद्दे हैं।

CJI ने कहा, "यह 5 जजों की बेंच के समक्ष है। विवरण दें, हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। जजों और बेंच संरचना के साथ कुछ मुद्दे हैं।"

संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के अगस्त 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से अधिक याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं।

हालांकि, मामले की सुनवाई कर रही 5 जजों की बेंच ने मामले को बड़ी बेंच को भेजने से इनकार कर दिया था और कहा था कि दोनों फैसलों में कोई विरोध नहीं है।

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CJI NV Ramana agrees to consider listing of Article 370 case after matter mentioned citing delimitation exercise in J&K

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