सीजेआई संजीव खन्ना ने चुनाव आयुक्त नियुक्ति मामले से खुद को अलग किया

न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने इस वर्ष की शुरुआत में चुनाव आयोग की नियुक्तियों से संबंधित कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
CJI Sanjiv Khanna, Election commission of India
CJI Sanjiv Khanna, Election commission of India
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भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। [डॉ. जया ठाकुर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य]

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ आज मामले की सुनवाई करने वाली थी, लेकिन सीजेआई ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

सीजेआई ने कहा, "इस मामले को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें जिसका मैं हिस्सा नहीं हूं।" उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मामले को अगली सुनवाई के लिए जनवरी 2025 में सूचीबद्ध किया जाए।

UECJI Sanjiv Khanna and Justice PV Sanjay Kumar
UECJI Sanjiv Khanna and Justice PV Sanjay Kumar

न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस साल की शुरुआत में चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों पर कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

कानून में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली चयन समिति द्वारा पदों पर नियुक्ति का प्रावधान है।

इसने दो चुनाव आयुक्तों - सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया था।

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम 2023 को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ और अन्य में शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए निर्देश के विपरीत है, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में सीजेआई को शामिल करने की बात कही गई थी।

केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि भारत में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 73 वर्षों से अधिक समय से विशेष रूप से कार्यपालिका द्वारा की जा रही है।

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CJI Sanjiv Khanna recuses from Election Commissioner appointments case

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