सीजेआई संजीव खन्ना ने भारतीय ओलंपिक संघ और एआईएफएफ मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया

यह निर्णय उस समय लिया गया जब मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ इन खेल निकायों में प्रस्तावित सुधारों के संबंध में आईओए द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई करने वाली थी।
CJI Sanjiv Khanna
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भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने 6 जनवरी को भारतीय ओलंपिक संघ और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के मसौदा संविधानों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में एक मामले में पूर्व संलिप्तता का हवाला दिया [भारतीय ओलंपिक संघ बनाम भारत संघ और अन्य]।

यह कदम तब उठाया गया जब सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ इन खेल निकायों में प्रस्तावित सुधारों के संबंध में आईओए द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई करने वाली थी।

इन याचिकाओं पर पिछली बार 19 मार्च, 2024 को पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की थी।

CJI Sanjiv Khanna and Justice PV Sanjay Kumar
CJI Sanjiv Khanna and Justice PV Sanjay Kumar

पीठ के अलग होने के बाद मामले की सुनवाई पुनर्निर्धारित कर दी गई है और अब इसकी सुनवाई 10 फरवरी को न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा की जाएगी।

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CJI Sanjiv Khanna recuses from hearing case on Indian Olympic Association and AIFF

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