

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सदस्य गौरव भारती ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग की है। यह मामला फर्रुखाबाद के एक स्कूल की जर्जर हालत को दिखाने वाले एक वीडियो से जुड़ा है।
22 साल के युवक की याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई होनी है।
याचिका के अनुसार, भारती ने CJP के 'स्कूल ठीक करो' कैंपेन के तहत 16 अगस्त को एक सरकारी प्राइमरी स्कूल का दौरा किया था और उसकी खराब हालत का वीडियो बनाया था। उस दिन स्कूल बंद था।
कहा जाता है कि अगले दिन वह एक अनजान व्यक्ति के साथ फिर से स्कूल गए थे; उस व्यक्ति ने कथित तौर पर शराब पी रखी थी और शिक्षकों से गलत तरीके से बात की थी।
एक शिक्षक की शिकायत पर पुलिस ने भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया था; शिकायत में कहा गया था कि उन्होंने शिक्षण संस्थान की छवि खराब की है।
हालांकि, भारती का तर्क है कि शिकायत में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे जानबूझकर अपमान करने और सार्वजनिक उपद्रव फैलाने जैसे अपराध बनते हों।
याचिका में कहा गया है, "शिकायतकर्ता के आरोपों से भी BNS की धारा 352 या 353 या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66 के तहत अपराध के लिए ज़रूरी कानूनी शर्तें पूरी नहीं होती हैं।"
याचिका में कहा गया है कि अंडरग्रेजुएट छात्र भारती के खिलाफ FIR दर्ज होने से उनके करियर पर दूरगामी असर पड़ेगा।
इसमें कहा गया है, "FIR में यह आरोप भी नहीं लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने किसी के साथ मारपीट की, आपराधिक बल का इस्तेमाल किया, किसी को धमकाया, कोई शारीरिक चोट पहुंचाई, शिक्षकों को उनके काम में बाधा डाली, किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया या कोई हिंसा की। शिकायतकर्ता ने बस इतना कहा है कि परेशान होकर शिक्षकों ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल किया।"
भारती की ओर से वकील शाश्वत आनंद, अंकुर आज़ाद, सौमित्र आनंद और शशांक तिवारी पेश होंगे।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
CJP activist moves Allahabad High Court against FIR over video on dilapidated school in UP