कॉलेजियम ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बिस्वजीत पालित को स्थायी न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार को सिफारिश की कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिस्वजीत पालित को स्थायी न्यायाधीश बनाया जाए।
यह निर्णय 15 सितंबर को हुई एक बैठक में लिया गया।
अधिसूचना में कहा गया है, "सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 15 सितंबर, 2025 को हुई अपनी बैठक में न्यायमूर्ति बिस्वजीत पालित, अतिरिक्त न्यायाधीश को त्रिपुरा उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।"
न्यायमूर्ति पालित 2001 में त्रिपुरा न्यायिक सेवा में शामिल हुए और राज्य के 8 न्यायिक जिलों में से 7 में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे।
उन्होंने त्रिपुरा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव, त्रिपुरा विधानसभा के सचिव और त्रिपुरा सरकार के विधि सचिव जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर भी कार्य किया।
उन्हें 1 फरवरी, 2021 को त्रिपुरा न्यायिक सेवा के चयन ग्रेड में पदोन्नत किया गया और 26 अक्टूबर, 2023 को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया।
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Collegium recommends Justice Biswajit Palit of Tripura High Court to be made permanent judge


