कांग्रेस ने चुनाव संचालन नियमों में संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

विवाद तब उत्पन्न हुआ जब केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक चुनाव रिकॉर्ड के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजो तक जनता की पहुंच को सीमित के लिए नियम 93 निर्वाचन संचालन नियम मे संशोधन किया
Supreme Court, Congress party
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कांग्रेस पार्टी ने चुनाव संचालन नियम, 1961 में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसके द्वारा नागरिकों के चुनाव संबंधी रिकॉर्ड तक पहुंचने के अधिकार को सीमित कर दिया गया है।

याचिका के अनुसार, चुनाव आयोग, जो एक संवैधानिक निकाय है, जिस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व है, को बिना सार्वजनिक परामर्श के इस तरह के महत्वपूर्ण कानून में एकतरफा संशोधन का सुझाव देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि संशोधन से जनता को आवश्यक जानकारी तक पहुँच से वंचित किया जा रहा है, जो चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाती है।

इलेक्ट्रॉनिक चुनाव रिकॉर्ड के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों तक जनता की पहुँच को सीमित करने के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93 में केंद्र द्वारा संशोधन किए जाने के बाद विवाद उत्पन्न हुआ।

इसमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्ट फुटेज के साथ-साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल है।

चुनाव आयोग द्वारा की गई सिफारिश के बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय का निर्णय।

दिलचस्प बात यह है कि संशोधन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय चुनाव आयोग को हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्र में डाले गए वोटों से संबंधित वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेजों की प्रतियां अधिवक्ता महमूद प्राचा को उपलब्ध कराने के निर्देश देने के कुछ दिनों बाद किए गए थे।

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Congress moves Supreme Court against amendment to Conduct of Election Rules

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