विवाहित महिला से शादी का झूठा वादा करके उसके साथ सहमति से यौन संबंध बनाने को बलात्कार नहीं माना जाएगा: केरल उच्च न्यायालय

अदालत ने कहा कि आरोपी द्वारा एक विवाहित महिला से किया गया वादा कि वह उससे शादी करेगा, एक वादा है जो कानून के तहत लागू नहीं है और इसलिए, आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार को आकर्षित नहीं किया जाएगा।
Kerala High Court with Justice Kauser Edappagath
Kerala High Court with Justice Kauser Edappagath

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि शादी के झूठे वादे के आधार पर एक विवाहित महिला के साथ सहमति से यौन संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि ऐसा वादा कानून के तहत लागू करने योग्य नहीं है। [टीनो थंकाचन बनाम केरल राज्य]।

जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने अपना पिछला फैसला दोहराया कि आरोपी द्वारा एक विवाहित महिला से कथित तौर पर किया गया वादा कि वह उससे शादी करेगा, एक वादा है जो कानून के तहत लागू नहीं है और इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार के अपराध को आकर्षित नहीं किया जाएगा।

आदेश ने कहा, "यह एक ऐसा मामला है जहां पीड़िता जो एक विवाहित महिला है, स्वेच्छा से अपने प्रेमी के साथ यौन संबंध बनाती है। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह याचिकाकर्ता के साथ वैध विवाह में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि वह एक विवाहित महिला है। हाल ही में XXX बनाम केरल राज्य [2022 केएचसी 296] में इस न्यायालय ने माना है कि आरोपी द्वारा एक विवाहित महिला से कथित तौर पर किया गया वादा कि वह उससे शादी कर सकता है, एक वादा है जो कानून में लागू नहीं है। ऐसा अप्रवर्तनीय और अवैध वादा आईपीसी की धारा 376 के तहत अभियोजन का आधार नहीं हो सकता। यहां, शादी के वादे का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पीड़िता एक विवाहित महिला है और वह जानती थी कि कानून के तहत याचिकाकर्ता के साथ कानूनी विवाह संभव नहीं है।"

थम सूचना बयान के अनुसार, आरोपी और पीड़ित दोनों, जो भारत के मूल निवासी हैं। ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक के जरिए मिले थे। उक्त संबंध प्रेम प्रसंग में विकसित हुआ और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। लेकिन शादी नहीं हुई। इस बीच, दो मौकों पर उन्होंने सहमति से यौन संबंध बनाए।

प्रासंगिक अवधि के दौरान, महिला अभी भी विवाहित थी, हालांकि अपने पति से अलग हो गई थी और तलाक की कार्यवाही अभी भी चल रही थी।

अभियोजन का मामला यह था कि आरोपी ने शादी का झूठा वादा करके कई मौकों पर महिला का यौन शोषण किया और इस तरह बलात्कार का अपराध किया।

कोर्ट ने कहा कि प्रथम सूचना बयान से यह स्पष्ट था कि संभोग प्रकृति में सहमति से किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए शादी के वादे पर राजी होकर महिला ने सेक्स के लिए हामी भर दी।

कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 376 के मूल तत्व आकर्षित नहीं हैं क्योंकि महिला जानती थी कि वादा लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि वह एक विवाहित महिला थी।

कोर्ट ने यह भी माना कि और आईपीसी की धारा 417 और 493 के अवयवों को आकर्षित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था।

इसलिए, अदालत ने आरोपी के खिलाफ मामले को इस आधार पर खारिज कर दिया कि पहले से शादीशुदा महिला से शादी करने का एक पुरुष का वादा धारा 376 के तहत बलात्कार के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा।

[आदेश पढ़ें]

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Consensual sex with married woman on false promise to marry her won't amount to rape: Kerala High Court

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