गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य से कहा: गलत साइड ड्राइविंग को रोकने के लिए स्पाइक स्ट्रिप्स लगाने पर विचार करें

न्यायमूर्ति एएस सुपेहिया और न्यायमूर्ति एमआर मेंगडे की पीठ ने सड़क के गलत दिशा में वाहन चलाने वाले मोटर चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा निष्क्रियता पर नाराजगी व्यक्त की।
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गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार से गलत दिशा में वाहन चलाने वाले मोटर चालकों की समस्या को रोकने के लिए सड़कों पर वन-वे स्पाइक स्ट्रिप्स लगाने पर विचार करने को कहा। [मुस्ताक हुसैन मेहंदी हुसैन कादरी बनाम जगदीप नारायण सिंह, आईएएस]

जस्टिस एएस सुपेहिया और एमआर मेंगडे की पीठ ने ऐसे मोटर चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस द्वारा निष्क्रियता पर नाराजगी व्यक्त की।

न्यायमूर्ति सुपेहिया ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ऐसे मोटर चालकों और यातायात पुलिस अधिकारियों को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते देखा है। उन्होंने रेखांकित किया कि लोग फ्लाईओवर पर भी गलत दिशा में गाड़ी चला रहे हैं।

कोर्ट ने टिप्पणी की, "घोर उल्लंघन है. खासकर वो जो गलत साइड में गाड़ी चला रहे हों. मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार देखा है कि लोग गलत साइड में गाड़ी चलाते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। और चौंकाने वाली बात ये है कि अगर ट्रैफिक पुलिस सड़क पर खड़ी भी हो तो भी वो कोई कार्रवाई नहीं करेगी. फ्लाईओवर पर भी लोग गलत साइड में गाड़ी चला रहे हैं।"

इसके बाद न्यायालय ने कुछ देशों में उपयोग किए जाने वाले एक उपकरण का उल्लेख किया जो गलत दिशा में चलने वाले वाहनों के टायरों की हवा निकाल देता है, संभवतः एक स्पाइक स्ट्रिप, और सुझाव दिया कि सरकार इस खतरे को रोकने के लिए ऐसी स्ट्रिप्स स्थापित करने पर विचार करे।

अदालत राज्य में यातायात के मुद्दों को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी।

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Consider installing spike strips to stop wrong side driving: Gujarat High Court to State

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