उपभोक्ता आयोग ने एमआरपी से अधिक कीमत पर पानी, पेय पदार्थ बेचने पर रेस्तरां पर ₹7,000 का जुर्माना लगाया

अध्यक्ष जीटी विजयलक्ष्मी और सदस्यों कुमारा एन और निवेदिता रवीश के एक दल ने कहा कि लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियमों के अनुसार, खुदरा मूल्य से अधिक कीमत पर पैक्ड वस्तुओं की बिक्री निषिद्ध है।
उपभोक्ता आयोग ने एमआरपी से अधिक कीमत पर पानी, पेय पदार्थ बेचने पर रेस्तरां पर ₹7,000 का जुर्माना लगाया

तुमकुरु में एक उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाल ही में पेय पदार्थों पर माल और सेवा कर (जीएसटी) के अलावा अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक वसूलने के लिए एक रेस्तरां पर ₹7,000 का जुर्माना लगाया। [नंदीश बनाम वैशाली डीलक्स कम्फर्ट्स]

अध्यक्ष जीटी विजयलक्ष्मी और सदस्यों कुमारा एन और निवेदिता रवीश के एक दल ने कहा कि लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियमों के अनुसार, खुदरा मूल्य से अधिक कीमत पर पैक्ड वस्तुओं की बिक्री निषिद्ध है।

21 सितंबर के आदेश में, आयोग ने आगे कहा कि नियम रेस्तरां को बाहर नहीं करते हैं और कानून के अनुसार दो एमआरपी नहीं हो सकते हैं।

आयोग ने कहा, "उपरोक्त नियम के मद्देनजर, कानून के अनुसार दो एमआरपी नहीं हो सकती हैं और एक सेवा प्रदाता एमआरपी से अधिक राशि नहीं ले सकता है।"

आयोग एक ग्राहक की शिकायत पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पानी की एक बोतल और स्प्राइट की एक बोतल, प्रत्येक की कीमत ₹20 थी, के लिए उनसे 5% जीएसटी के अलावा एमआरपी से अधिक राशि ली गई, जिसके परिणामस्वरूप कुल कीमत ₹24.14 प्रति बोतल हो गई।

आयोग ने लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियमों पर ध्यान दिया और निर्धारित किया कि वे रेस्तरां पर भी लागू होते हैं।

यह कहते हुए कि कानून के अनुसार दो एमआरपी नहीं हो सकतीं, आयोग ने पाया कि मुद्रित एमआरपी से अधिक कीमत वसूलना रेस्तरां की ओर से अनुचित व्यापार व्यवहार है।

आयोग ने आगे कहा कि वकील और आयोग का नोटिस मिलने के बावजूद, रेस्तरां अपने मामले का बचाव करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ।

इसमें पाया गया कि रेस्तरां के कृत्यों के लिए शिकायतकर्ता को आयोग के पास जाना पड़ा और पीड़ा सहनी पड़ी। इसके लिए, यह निर्धारित किया गया कि रेस्तरां मुकदमेबाजी खर्च के रूप में ₹3,000 और शिकायतकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा के लिए ₹4,000 का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

[आदेश पढ़ें]

Attachment
PDF
Nandeesh_vs_Vaishali_Deluxe_Comforts (1).pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Consumer Commission slaps ₹7,000 fine on restaurant for selling water, beverages above MRP

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com