उपभोक्ता शिकायत को हाईकोर्ट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट यस बैंक द्वारा स्थानांतरित स्थानांतरण याचिकाओ के एक बेच पर सुनवाई कर रहा था जिसमे कुछ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगो के समक्ष लंबित शिकायतो को बॉम्बे HC मे स्थानांतरित करने की मांग की गई
Supreme Court

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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देखा कि वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सीपीए) के तहत दायर उपभोक्ता शिकायतों को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित नहीं कर सकता है। [येस बैंक लिमिटेड बनाम 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और अन्य]।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के कुछ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (डीसीडीआरसी) के समक्ष लंबित उपभोक्ता शिकायतों को बॉम्बे हाई में स्थानांतरित करने की मांग करने वाली यस बैंक द्वारा स्थानांतरित स्थानांतरण याचिकाओं के एक समूह को खारिज करते हुए वही देखा।

कोर्ट ने स्थानांतरण याचिका खारिज करते हुए कहा, "हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को कुछ हद तक सुना है और पाया है कि उपभोक्ता शिकायतें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दायर की जाती हैं, इसलिए, ऐसी उपभोक्ता शिकायतों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। नतीजतन, उपभोक्ता शिकायतों के हस्तांतरण के अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है।"

बैंक ने इलाहाबाद, दिल्ली और मद्रास के उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित कुछ रिट याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट पहले से ही इसी तरह की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसकी अंतिम सुनवाई 10 फरवरी, 2022 को होनी है।

बेंच ने कहा, "हम उक्त उच्च न्यायालयों से बंबई उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करने का अनुरोध करते हैं, जिसने अंतिम सुनवाई के लिए 10 फरवरी 2022 की तारीख तय की है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करने के लिए और फिर कानून के अनुसार रिट याचिकाओं के गुण-दोष पर आगे बढ़ने के लिए उच्च न्यायालय अपने समक्ष लंबित मामलों को स्थगित कर सकते हैं।"

नतीजतन, याचिकाकर्ता द्वारा स्थानांतरित स्थानांतरण याचिकाओं का निपटारा किया गया।

[आदेश पढ़ें]

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