उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ओला इलेक्ट्रिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया

कंपनी ने 7 अक्टूबर को नियामक फाइलिंग में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) दोनों को इस सूचना का खुलासा किया।
OLA Electric
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ओला इलेक्ट्रिक को अपनी सेवाओं के संबंध में अनेक उपभोक्ता शिकायतों के संबंध में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) से कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है।

कंपनी ने 7 अक्टूबर को एक विनियामक फाइलिंग में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों को नोटिस का खुलासा किया।

यह नोटिस उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज की गई कई शिकायतों के आधार पर जारी किया गया था, जिसमें वाहन की डिलीवरी में देरी, वादा की गई सेवाएँ प्रदान न करना और वाहनों में दोष शामिल हैं।

शिकायतों के विश्लेषण से पता चला कि शिकायतों की एक बड़ी संख्या सेवाएँ या मरम्मत प्रदान करने में देरी (3,364 शिकायतें), वाहन डिलीवरी में देरी (1,899) और ऐसे मामले जहाँ वादा की गई सेवाएँ प्रदान नहीं की गईं (1,459) से संबंधित हैं। अन्य शिकायतों में वाहन दोष, मुद्दों का अनुचित निवारण, भ्रामक विज्ञापन और बुकिंग रद्द करने पर धनवापसी न करना शामिल हैं।

CCPA ने ओला इलेक्ट्रिक को नोटिस का जवाब देने और आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। कंपनी ने पुष्टि की है कि वह दिए गए समय सीमा के भीतर प्राधिकरण के अनुरोध का अनुपालन करेगी।

यह फाइलिंग भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसार की गई थी।

हाल ही में, ओला के संस्थापक भाविश अग्रवाल और स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के बीच ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की गुणवत्ता, उनकी सेवा में कमियों और अनसुलझे उपभोक्ता शिकायतों को लेकर सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से बहस हुई थी।

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Consumer Protection Authority issues show cause notice to Ola Electric

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