COVID-19 महामारी को देखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिसूचित किया है कि सुनवाई की वर्तमान प्रणाली 30 नवंबर, 2020 तक जारी रहेगी।
9 अक्टूबर, 2020 से शारीरिक सुनवाई के लिए न्यायाधीशों के नए रोस्टर को अधिसूचित किया गया है।
रोस्टर के अनुसार, न्यायालय 17 नवंबर, 2020 से 2018, 2019 और 2020 में दर्ज प्रकरणो को लेना शुरू कर देगा।
पहले से ही सूचीबद्ध 20 अक्टूबर तक के मामलों को स्थगित कर दिया गया।
12 अक्टूबर से, संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) की दो अदालतें भौतिक मोड के माध्यम से मामलों को उठाएंगी। अन्य मे वेबसाइट पर अधिसूचित रोस्टर के अनुसार वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई जारी रहेगी।
संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) की सभी अदालतें ऐसे मामलों में भी साक्ष्य दर्ज करेंगी जिनमें तात्कालिकता या समयसीमा / समयबद्ध निस्तारण के लिए कोई निर्देश शामिल है। साक्ष्य की रिकॉर्डिंग भौतिक मोड या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हो सकती है जैसा कि मामला हो सकता है।
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