[कोविड-19] पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार से तीसरी लहर से निपटने के लिए उठाए गए कदमों को प्रस्तुत करने का आह्वान किया

बिहार में कोविड -19 की तीसरी लहर की शुरुआत का संकेत देने वाली कुछ समाचार रिपोर्टों पर ध्यान देने के बाद, न्यायालय ने राज्य को तैयारी के लिए बुलाने का फैसला किया।
Patna High Court, Covid-19

Patna High Court, Covid-19

पटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को बिहार सरकार को निर्देश दिया कि वह COVID-19 महामारी की आसन्न तीसरी लहर से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के विवरण को रिकॉर्ड में रखे। [शिवानी कौशिक और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य]।

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने महाधिवक्ता को राज्य के अधिकारियों से इसका पता लगाने के लिए कहा।

अदालत ने आदेश दिया, "हम राज्य को महामारी से निपटने के लिए उठाए गए आवश्यक कदमों को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश देते हैं, जो स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को दर्शाता है।"

पीठ बिहार में COVID-19 महामारी की पिछली लहरों से निपटने के संबंध में दायर रिट याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही थी। बिहार में तीसरी लहर की शुरुआत का संकेत देने वाली कुछ समाचार रिपोर्टों पर ध्यान देने के बाद, न्यायालय ने राज्य को तैयारी के लिए बुलाने का फैसला किया।

पटना उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह कुछ न्यायाधीशों और स्टाफ सदस्यों के कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद 4 जनवरी, 2022 से विशेष रूप से आभासी मोड के माध्यम से मामलों की सुनवाई करने का निर्णय लिया था।

नोटिस मे कहा, "COVID मामलों में हालिया उछाल को देखते हुए, जिसमें बड़ी संख्या में अदालत के कर्मचारी / रजिस्ट्री के अधिकारी और इस अदालत के कुछ माननीय न्यायाधीश COVID से संक्रमित हुए हैं, सक्षम प्राधिकारी को यह निर्णय लेने के लिए रखा गया है कि न्यायालय का कामकाज 04.01.2022 से अगले आदेश तक विशेष रूप से वर्चुअल मोड के माध्यम से संचालित किया जाएगा।"

हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

[आदेश पढ़ें]

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[COVID-19] Patna High Court calls upon Bihar government to submit steps taken to deal with third wave

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