[COVID-19] राज्य विधानसभा चुनाव स्थगित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

याचिकाकर्ता ने COVID-19 मामलों के कम होने तक चुनाव को 6 सप्ताह के लिए टालने की मांग की।
Supreme Court of India

Supreme Court of India

उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए विधानसभा चुनाव स्थगित करने की मांग की गई है। [कांवरिया सेना संगठन बनाम भारत संघ]।

कांवरिया सेना संगठन द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि COVID की तीसरी लहर के दौरान चुनाव कराना अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के जीवन के अधिकार का गंभीर उल्लंघन होगा।

याचिका में कहा गया है, "व्यक्तियों को बिना मुआवजे के दुख देकर लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं की जा सकती है, इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 21 का गंभीर उल्लंघन है।"

इसलिए, याचिकाकर्ता ने कोविड -19 मामलों के कम होने तक चुनाव को 6 सप्ताह के लिए टालने की मांग की। शीर्ष भारतीय चिकित्सा संस्थानों की सलाह पर ध्यान आकर्षित किया गया था कि इस COVID संस्करण (Omicron) का प्रभाव फरवरी 2022 के अंत तक समाप्त हो जाएगा।

कोर्ट को दूसरी लहर के दौरान महामारी के विनाशकारी प्रभाव की याद दिलाई गई।

याचिका में कहा गया है कि यदि चुनाव महामारी के बीच होते हैं, तो मतदान वाले राज्यों में निवासियों के जीवन को खतरा होगा क्योंकि चुनाव कराने से बड़ी सभाएं और सामूहिक जुलूस निकलेंगे।

बिमल भट्टाचार्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश का भी हवाला दिया गया था जिसमें उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को COVID सकारात्मक मामलों में वृद्धि के आलोक में चुनाव स्थगित करने पर विचार करने का निर्देश दिया था।

इस प्रकार, चुनावों की घोषणा करना आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं का उल्लंघन था।

यह याचिका उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के आगामी विधानसभा चुनावों को स्थगित करने से इनकार करने के बाद आती है, जबकि यह देखते हुए कि चुनाव स्थगित करना न्यायालय का काम नहीं था।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (एसीजे) संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ ने 13 जनवरी को भी शारीरिक रैलियों पर प्रतिबंध लगाने के किसी भी निर्देश को पारित करने से इनकार कर दिया।

एसीजे मिश्रा ने टिप्पणी की थी "चुनाव टालना कोर्ट का काम नहीं...भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पहले ही कुछ निर्देश दे चुका है। ECI एक ऐसी संस्था है जो अद्वितीय है। चुनाव आयोग सराहनीय कार्य कर रहा है। कुछ भी पूर्ण नहीं है।"

इसी तरह, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें बढ़ते COVID-19 मामलों को देखते हुए आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव स्थगित करने की मांग की गई थी।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


[COVID-19] Plea before Supreme Court seeks postponement of State assembly elections

Related Stories

No stories found.
Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com